बीकानेर : न्यायालय ने जिला कलक्टर को दिए आदेश, निर्माण कार्य अविलंब रूकवाया जाए

बीकानेर : न्यायालय ने जिला कलक्टर को दिए आदेश, निर्माण कार्य अविलंब रूकवाया जाए

बीकानेर। अपर जिला न्यायाधीश संख्या – 5 ने जयनारायण व्यास कॉलोनी थाना क्षेत्र में स्थित गांधी कॉलोनी में हो रहे अतिक्रमण को अविलंब रूकवाने के आदेश दिए है। न्यायाधीश ने यह आदेश जिला कलक्टर, निगम आयुक्त व जेएनवीसी थानाधिकारी को दिए है। सहायक लोक अभियोजन अधिकारी सविता सिंह शर्मा ने बताया कि गांधी कॉलोनी में स्थित प्राकृतिक बहाव क्षेत्र का नाला था। इस नाले के आस-पास अतिक्रमियों ने कब्जा कर निर्माण कार्य शुरू कर दिया।

 

इस मामले को लेकर मोहल्ले वासियों ने न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया। मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला न्यायाधीश संख्या – 5 ने 30 मई 2019 को अतिक्रमण रूकवाने के आदेश नगर निगम बीकानेर को दिए थे। इसके बावजूद भी अतिक्रमियों द्वारा निर्माण कार्य जारी रखा। इस पर प्रार्थी शंकरलाल द्वारा न्यायालय के सामने फोटोग्राफ पेश किए। साक्ष्य मिलने के बाद न्यायाधीश ने जिला कलक्टर कुमारपाल गौतम को आदेश दिया कि न्यायालय की पालना सुनिश्चित करवाई जाए।

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