खान विभाग का बड़ा कदम, अवैध बजरी परिवहन और ओवरलोडिंग पर कसा शिकंजा
जयपुर: बजरी के अवैध परिवहन व ओवरलोडिंग पर लगाम कसते हुए खान विभाग ने विभाग द्वारा अनुमोदित तुला यंत्र कांटों पर ही बजरी की तुलाई कराने के निर्देश जारी किए हैं. खान विभाग के इस कदम से न केवल अवैध बजरी के परिवहन पर अंकुश लगेगा वरन राजस्व रिसाव भी समाप्त हो जाएगा. अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया कि खातेदारी भूमि में खनिज बजरी के खनन पट्टाधारियों द्वारा गैरअनुमोदित रवन्ना को किसी भी तुलाई कांटों पर तुलाई कराकर ई रवन्ना कंफर्म करा लिया जाता है, जिससे खातेदारी भूमि से बजरी परिवहन के दौरान ई रवन्ना के दुरुपयोग के मामलें लगातार सामने आए हैं.
राज्य सरकार को होती है राजस्व की हानि:
वहीं इससे बजरी के अवैध परिवहन की संभावनाएं बनी रहती है और राज्य सरकार को राजस्व की हानि भी होती है. एसीएस माइंस डॉ. अग्रवाल ने बताया कि राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम 2017 के प्रावधानों के अनुसार खानधारक द्वारा बिना वैध रवन्ना के खनिज का परिवहन नहीं किया जा सकता है. इसके लिए ऑनलाईन ई रवन्ना जारी कराना जरूरी होता है.