नशीली दवा रखने पर आरोपी हवलदार को 10 वर्ष का कारावास व लाखों रुपए का लगा जुर्माना

नशीली दवा रखने पर आरोपी हवलदार को 10 वर्ष का कारावास व लाखों रुपए का लगा जुर्माना

श्रीगंगानगर। नशीली सिरप रखने के दोषी सेना के एक हवलदार को न्यायालय ने 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। विशेष एनडीपीएस न्यायालय ने ये फैसला गुरुवार को सुनाया। न्यायालय ने दोषी गुरजिंद्र सिंह पुत्र सुखदेव सिंह निवासी बटाला, जिला गुरदासपुर (पंजाब) को एक लाख रुपए जुर्माने से भी दंडित किया है। सरकारी वकील अजय बलाना के अनुसार गुरजिंद्र सिंह को रेलवे पुलिस ने 3 मई 2019 को स्थानीय रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार किया था।
जीआरपी थाने में दर्ज मुकदमे के अनुसार एसएचओ नेहा व अन्य पुलिस कर्मी रेलवे स्टेशन पर गश्त कर रहे थे। तब पुलिस को देखकर प्लेट फार्म नंबर 3 पर बरगद के पेड़ के नीचे बैठा एक व्यक्ति की हरकत संदिग्ध लगी। पुलिस की पूछताछ में उसने अपना नाम गुरजिंद्र सिंह निवासी बटाला और हाल उत्तरप्रदेश के शाहजहांपुर में आर्मी में हवलदार होना बताया। जिसके पास एक बैग था। संदेह के आधार पर बैग की तलाशी ली तो उसमें 48 शीशी नशीली सिरप मिली। प्रत्येक शीशी में 100 एमएल दवा थी। इस पर पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया।

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