धोखाधड़ी के मामले में युवक को तीन वर्ष का कारावास - Khulasa Online धोखाधड़ी के मामले में युवक को तीन वर्ष का कारावास - Khulasa Online

धोखाधड़ी के मामले में युवक को तीन वर्ष का कारावास

बीकानेर। दस साल पुराने धोखाधड़ी के मामले में एक अधिवक्ता को तीन साल की सजा सुनाई है। यह सजा न्यायाधीश हक्मीचंद गहनोलिया ने आदेश जारी कर दी आरोपी को 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। प्रकरण के अनुसार परिवादी विजय कुमारी ने 23 दिस. 2009 को जेएनवीसी थाने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया। परिवादियों ने बताया कि उसके पति शिवकरण ने अधिवक्ता जगदीश खडग़ावत से जेएनवीसी कॉलोनी में 4 ई 215 मकान खरीदा था। आरोपी ने एक लाख 50 हजार रुपए प्राप्त का इकरनामा लिखकर दिया। वर्ष 1999 मे परिवादिया के पति की मौत हो गई। आरोपी ने मकान पर कब्जा 1995 में दे दिया। अधिवक्ता पर आरोप लगाया कि परिवादी व उसके पति को गुमराह करके तीन इकरारनामे अलग अलग तिथि में ब

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