
शादी में ड्रोन के लिए लेनी होगी अनुमति कलेक्टर ने दिए निर्देश






श्रीगंगानगर। अगर आप श्रीगंगानगर जिले में रह रहे हैं और आपके यहां विवाह समारोह में आप ड्रोन का उपयोग करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पहले प्रशासन को सूचना देनी होगी। जी हां, जिला कलेक्टर ने हाल ही में जिला स्तरीय स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में अधिकारियों को इस आशय के निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश सीमा के पच्चीस किलोमीटर और छावनी क्षेत्र के तीन किलोमीटर के इलाके में प्रभावी होंगे। यानी श्रीगंगानगर जिले में शादी विवाह में ड्रोन कैमरे से फोटोग्राफी के लिए प्रशासन की अनुमति जरूरी होगी। बैठक में यह भी कहा गया कि जिले में जितने ड्रोन हैं उनकी सूची भी बनाया जाना जरूरी है।
चौबीस घंटे पहले देनी होगी सूचना
हाल ही में हुई बैठक में जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन ने कहा कि सीमा क्षेत्र के पच्चीस किलोमीटर के दायरे तथा छावनी के तीन किलोमीटर के आसपास के इलाके में ड्रोन का उपयोग नहीं किया जा सकता है। विवाह समारोह आदि में उपयोग करना है तो भी चौबीस घंटे पहले प्रशाासन और पुलिस को सूचना देनी होगी। उनका कहना था कि राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर आमजन को जागरुक किया जाना जरूरी है तथा ड्रोन का उपयेाग बिना अनुमति के नहीं किया जाए।
सीमा क्षेत्र में नहीं लगाएं ऊंची फसलें
जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास अधिक ऊंचाई वाली फसलें नहीं उगाई जाएं। उन्होंने कहा कि बीएसएफ, स्थानीय पुलिस, राजस्व व कृषि विभाग संयुक्त रूप से जागरूकता अभियान चलाकर किसानों को बताए कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये लगभग दो फीट ऊंचाई वाली फसलें ही सीमा क्षेत्र के पास उगाई जाएं। इससे सुरक्षा ऐजेंसियों को सीमा क्षेत्र में निगरानी रखने में आसानी होगी।
जिले में 55 ड्रोन सूचीबद्ध
जिले में इस समय 55 ड्रोन को सूचीबद्ध किया गया है। एएसपी सीआईडी दीक्षा कामरा ने कहा कि जिले में लगभग 55 ड्रोन है, जिन्हें सूचीबद्ध किया गया है। माइक्रो एवं स्माल श्रेणी के ड्रोन का पंजीयन जरूरी है। डिजिटल स्काई प्लेटफार्म पर ड्रोन का पंजीयन करवाया जा सकता है। 24 घंटे पूर्व प्रशासन व पुलिस को सूचित कर ड्रोन का शादी में उपयोग किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि छावनी, हवाई अड्डा के आसपास तीन किलोमीटर तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 25 किलोमीटर तक ड्रोन का उपयोग नहीं करना चाहिए।


