
बच्चों को गोद लेने के नियमों में होने जा रहा है बड़ा बदलाव





नई दिल्ली। बच्चों को गोद लेने की प्रक्रिया आसान होने जा रही है। इससे जुड़ा जुवेनाइल जस्टिस (केयर एंड प्रोटेक्शन
ऑफ चिल्ड्रेन) अमेंडमेंट बिल इसी हफ्ते राज्यसभा में पास हो गया। इस बिल के पास होने के बाद बच्चों की देखभाल
और उन्हें गोद लेने के मामलों में जिलों के कलेक्टर/डीएम और एडीएम का रोल बढ़ गया है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट,
2015 में प्रस्तावित इन बदलावों का लोकसभा में विपक्ष ने भी समर्थन किया था। हालांकि, राज्यसभा में विपक्ष के पेगासस मामले पर हंगामे के बीच ये बिल पास हुआ।जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, 2015 क्या है? अब नया बिल सरकार क्यों लेकरआई है? इस बिल के जरिए क्या बदलाव किए जा रहे हैं? कलेक्टर और एडीएम को इस बिल के बाद क्या अधिकार मिल जाएंगे?



✕
टी.एन.ज्वैलर्स हॉलमार्क ज्वैलरी शोरूम बाबूजी प्लाजा मो 800355555 जेवराती सोना 20 कैरट 87900 रेट , 22 कैरट 92900 चांदी 110000 |टी.एन.ज्वैलर्स हॉलमार्क ज्वैलरी शोरूम बाबूजी प्लाजा मो 800355555 जेवराती सोना 20 कैरट 87900 रेट , 22 कैरट 92900 चांदी 110000 |