पत्नी की हत्या के आरोप में दोष मुक्त,जेल से रिहा करने के आदेश - Khulasa Online पत्नी की हत्या के आरोप में दोष मुक्त,जेल से रिहा करने के आदेश - Khulasa Online

पत्नी की हत्या के आरोप में दोष मुक्त,जेल से रिहा करने के आदेश

खुलासा न्यूज,बीकानेर। हत्या के एक पांच साल पुराने मामले में न्यायाधीश राम अवतार सोनी न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश संख्या चार ने फैसला सुनाते हुए हत्या के अभियुक्त को बरी कर दिया। मामले के अनुसार अभियुक्त 52 वर्षीय राजू उर्फ बृजमोहन पुत्र राजाराम निवासी जटैया पुलिस थाना मदनासुर जिला शाहजहांपुरा उत्तरप्रदेश को धारा 302 के अपराध के आरोप में संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया गया। अभियुक्त राजू उर्फ बृजमोहन को इस प्रकरण में न्यायिक अभिरक्षा में है। न्यायाधीश सोनी ने केन्द्रीय कारागृह को तहरीर जारी हो कि यदि अभियुक्त राजू उर्फ बृजमोहन किसी अन्य प्रकरण में वांछित न हो तो तुरन्त इस प्रकरण से रिहा करने के आदेश दिए है। साथ ही अपील अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात इस मामले में जब्तशुदा वजह सबूत सादा मिट्टी,खून आलूदा मिट्टी,मृतका संगीता का खून आलूदा पारचात व कुल्हाड़ी नियमानुसार नष्ट कर दिया जाएं। अभियुक्त की ओर से पैरवी वरूण अरोड़ा व मनोज अग्रवाल ने की। जबकि राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक धीरज चौधरी ने पैरवी की।
यह है मामला
20 जनवरी 2015 को राजू उर्फ बृजमोहन ने ऊन मंडी स्थित झांडियों में अपनी पत्नी संगीता के सिर पर कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी थी। जिसकी लिखित रिपोर्ट मृतका की बहन मंजू पत्नी वीरेन्द्र दास ने नयाशहर थाने में दर्ज करवाई थी। जिसके बाद साक्ष्यों के अभाव में राजू को बरी करने के आदेश दिए गये।

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