मृतक के परिजनों को 48 लाख का मिलेगा मुआवजा,विश्नोई ने की पैरवी

मृतक के परिजनों को 48 लाख का मिलेगा मुआवजा,विश्नोई ने की पैरवी

खुलासा न्यूज,बीकानेर। न्यायालय मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण ने राष्ट्रीय लोक अदालत में एक अहम फैसला सुनाते हुए मृतक के आश्रितों को 48 लाख रूपये का मुआवजा देने के निर्देश दिए। न्यायाधीश शंकरलाल गुप्ता ने पार्वती देवी बनाम महेन्द्र सिंह के एक मामले में पार्वती देवी को यह भुगतान मय ब्याज करने के आदेश दिए है। परिवादी की ओर से पैरवी करते हुए एडवोकेट जितेन्द्र विश्नोई ने बताया कि पूनमचंद तर्ड की एक सड़क हादसे में मौत हो गई। जिसके बाद मृतक की पत्नी पार्वती देवी ने एक परिवाद पेश किया। जिस पर फैसला सुनाते हुए पार्वती देवी,पुत्र अभिषेक और मृतक की मां जिया देवी को अलग अलग मुआवजा राशि मय सात प्रतिशत ब्याज से यह राशि देने के निर्देश दिए है। बताया जा रहा है कि कि लोक अदालत में यह सबसे बड़ी रकम बतौर मुआवजा देने का फैसला हुआ है।

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