
12वीं के रिजल्ट का रास्ता साफ: एग्जाम रद्द करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाएं भी खारिज






सुप्रीम कोर्ट ने CBSE और ICSE की परीक्षाओं को रद्द करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। साथ ही छात्रों के परीक्षा पैटर्न का मूल्यांकन करने के लिए बोर्ड की ओर से लाई गई इवैल्यूएशन स्कीम को आगे बढ़ाने की भी अनुमति दे दी है।
जस्टिस ए. एम. खानविल्कर और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की बेंच ने बुधवार को CBSE कंपार्टमेंट, प्राइवेट एग्जाम रद्द करने की मांग वाली 1152 छात्रों की याचिका पर भी सुनवाई की। इस पर केंद्र सरकार ने कहा कि स्टेट और सेंट्रल बोर्ड को एक ही नियमों में नहीं बांधा जा सकता। हर बोर्ड के अपने नियम कायदे हैं और वे अपने हिसाब से असेसमेंट पॉलिसी तय करने का अधिकार रखते हैं। इसके साथ ही कोरोना महामारी में स्टूडेंट्स को सुरक्षित रखना ज्यादा जरूरी है। इसलिए एग्जाम नहीं करवाया जा सकता।
बेंच ने छात्रों को मूल्यांकन स्कीम या परीक्षा में बैठने में से किसी एक विकल्प को चुनने की मांग को ठुकरा दिया। इसके साथ ही 12वीं के फिजिकल एग्जाम जुलाई में ही आयोजित कराने से भी कोर्ट ने इनकार कर दिया। कोर्ट ने इवैल्यूएशन स्कीम में स्कूलों द्वारा धांधली की आशंका के आरोप पर भी किसी तरह का आदेश देने से मना कर दिया। बेंच को बताया गया कि इसके लिए बाकायदा एक रिजल्ट कमेटी बनाई गई है। कमेटी में स्कूल के अलावा बाहरी सदस्य शामिल होंगे।
स्टूडेंट्स को मूल्यांकन के फॉर्मूले पर आपत्ति
स्टूडेंट्स और पेरेंट्स की ओर से वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने कहा कि अब कोरोना संक्रमण के मामले कम हो गए हैं। ऐसे में फिजिकल एग्जाम कराए जाने चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि एक सीनियर मैथ्स टीचर भी ICSE और CBSE के मूल्यांकन के तैयार फॉर्मूले को नहीं समझ पा रहे हैं, तो स्टूडेंट्स कैसे समझेंगे।


