
केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को कहा: प्रमाणपत्र में मृत्यु का कारण कोविड-19 बताने में किसी भी चूक पर दंडात्मक कार्रवाई होगी






नई दिल्ली: कोरोना से मौत नहीं होने और डेथ सर्टिफिकेट (Death Certificate) में मृत्यू का कारण कोविड बताने पर अब दाषी पर दंडात्मक कार्रवाई (Punitive Action) होगी. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि मृत्यु प्रमाणपत्र में मृत्यु का कारण कोविड-19 को बताने में किसी भी चूक के लिए जिम्मेदार पाए जाने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होगी, चाहे वह डॉक्टर ही क्यों न हो.
कोरोना से मौत होने पर करना होगा प्रमाणित:
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में दायर हलफनामे में केंद्र सरकार (Central Government) ने कहा है कि यह अनिवार्य है कि कोविड-19 से होने वाली किसी भी मौत को कोविड मौत के रूप में प्रमाणित किया जाना चाहिए. ऐसा न करने पर प्रमाणित करने वाले डॉक्टर सहित सभी जिम्मेदार लोगों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी. कोविड-19 मौतों को रिकॉर्ड करने के लिए दिशा-निर्देशों का कोई भी उल्लंघन भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) की धारा-188 के तहत अपराध माना जाएगा.
मृत्यु का एक स्पष्ट वैकल्पिक कारण हो:
केंद्र ने कहा है कि कोविड-19 डायग्नोस होने पर होने वाली मौतों को कोविड मौतों के रूप में प्रमाणित किया जाना चाहिए. इस नियम का एकमात्र अपवाद यह है कि जब मृत्यु का एक स्पष्ट वैकल्पिक कारण हो, मसलन आकस्मिक आघात (Accidental Stroke), विषाक्तता (Poisoning) आदि. मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा था कि कोविड-19 वायरस से मरने वालों के मृत्यु प्रमाणपत्र में अक्सर तथ्यों को छुपाने की कोशिश की जाती है.


