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चैक बाउंस होने पर दो साल का कारावास

बीकानेर । न्यायालय विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रमांक 1 ने चैक अनादरण के मामले में देशनोक निवासी बादल सिंह को दो साल का कारावास व आठ लाख दस हजार रुपए की जुर्माने से दंडित किया है। काबिलेजिक्र है कि परिवादी ने दो चैक चार व तीन लाख यानि कुल सात लाख के पेश किए। यह चैक खाते में पैसे ना होने से बाउंस हो गए थे

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