सप्ताह में 4 दिन सुबह 6 से 11 बजे तक बाजार खोलने की अनुमति; किराना, फल, सब्जी की दुकानें खुलेंगी, शादियों पर पाबंदी जारी

सप्ताह में 4 दिन सुबह 6 से 11 बजे तक बाजार खोलने की अनुमति; किराना, फल, सब्जी की दुकानें खुलेंगी, शादियों पर पाबंदी जारी

राजस्थान में 2 जून से अनलॉक की शुरुआत होगी। सरकार ने अनलॉक की नई गाइडलाइन जारी कर दी है। सरकार ने बुधवार ( 2 जून) से शुक्रवार तक सुबह 6 से 11 बजे तक बाजार खोलने की अनुमति दी है। जिलों के अंदर निजी वाहनों से सप्ताह में 4 दिन सुबह 5 बजे से दिन में 12 बजे तक आ जा सकेंगे। 8 जून से एक जिले से दूसरे जिले में पांच दिन आने जाने की अनुमति होगी। शुक्रवार दोपहर 12 बजे से मंगलवार सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। दिन में 12 बजे बाद भी कर्फ्यू रहेगा। जिन जिलों में पॉजिटिविटी रेट 10 फीसदी से ज्यादा है वहां सभी बाजार नहीं खुलेंगे।

कल से 25 फीसदी कर्मचारियों के साथ सभी सरकारी ऑफिस सुबह 9 बजे से दोपहर बाद 4 बजे तक खुलेंगे, इसके बाद 7 जून से सभी सरकारी ऑफिस 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ खुलेंगे। 10 जून के बाद सभी रोडवेज और निजी बसों को चलाया जाएगा, इसके लिए अलग से आदेश जारी होंगे। बाकी सेवाओं पर पहले वाले प्रावधान लागू होंगे। किराना, फल सब्जी की दुकानें, दूध और डेयरी का समय पहले वाला ही रहेगा।

शादी समाराेहों पर पाबंदी जारी रहेगी। स्कूल काॅलेज बंद रहेंगे। खुले बाजारों का ही सप्ताह में 3 दिन खोलने की अनुमति है, मॉल्स, शॉपिंग कॉम्पलेक्स फिलहाल बंद रहेंगे।

एक्टिव केस 10 हजार होने तक वीकेंड कर्फ्यू जारी रहेगा
प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या 10 हजार आने तक शुक्रवार दोपहर 12 बजे से मंगलवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। इसके अलावा बाकी दिनों में दोपहर 12 बजे से अगले दिन सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा।

छूट के लिए शर्त

  • पॉजिटिविटी रेट 10 फीसदी से कम या आईसीयू-वेंटीलेटर बेड वाले मरीज 60 फीसदी से कम हों, ऐसे जिलों में ही बाजार खुल सकेंगे।

अभी इन पर रहेगी पाबंदी

  • 30 जून तक शादी समारोह पर रोक।
  • सार्वजनिक समारोह, हाट बाजार, मेले, धार्मिक स्थल और कार्यक्रम।
  • सिनेमा हॉल, ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल्स, जिम, पिकनिक स्पॉट, पार्क और खेल मैदान।
  • स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरी, कोचिंग और 10 जून तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद।

ये 7 दिन खुलेंगे

  • मेडिकल और ऑप्टिकल्स स्टोर 24 घंटे खोले जा सकेंगे।
  • डेयरी व दूध की दुकानें सुबह 6 से 11 व शाम 5 से 7 बजे तक।
  • मंडी, फल-सब्जी, फूल माला की दुकानें सुबह 6 से 11 बजे तक।
  • सब्जी व फलों के ठेले, मोबाइल वेन सुबह 6 से शाम 5 बजे तक।
  • स्ट्रीट वेंडर, थड़ी-ठेलों पर सभी तरह के सामान, सुबह 6 से 11 तक।
  • सरकारी राशन की दुकान, रेस्टोरेंट्स, मिठाई की दुकानों से रात 10 बजे तक होम डिलीवरी।

ये 4 दिन खुलेंगे- मंगलवार से शुक्रवार

  • बाजार की सभी दुकानें सुबह 6 से 11 बजे तक।
  • खाद-बीज, पशु चारा, कृषि उपकरण से जुड़ी दुकानें।
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