पत्नी के हत्यारें को उम्र्रकैद





बीकानेर। अपर सत्र न्यायाधीश (महिला उत्पीडऩ) के पीठासीन अधिकारी राजेश शर्मा ने दहेज के लिए परेशान कर प7ी का गला घोंटकर मारने के आरोपी पति को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। परिवादी हनुमान की ओर से 11 सितंबर, 16 को खाजूवाला पुलिस थाने में रिपोर्ट दी गई थी कि उसकी बहिन सुलोचना की शादी राजूराम नायक के साथ की गई थी। शादी के कुछ समय बाद ही उसकी बहिन को दहेज के लिए परेशान किया जाने लगा। इस बात को लेकर 10 सितंबर, 16 की रात को राजूराम ने झगड़ा किया और सुलोचना का गला घोंटकर हत्या कर दी। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के बाद राजूराम को दोषी माना और उसे आजीवन कारावास व 20 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड जमा नहीं करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। कोर्ट ने मृतका की मां गौरा देवी को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से प्रतिकर स्वरूप राशि देने की भी अनुशंषा की है। अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट में 12 गवाहों के बयान हुए। राज्य की ओर से भवानीशंकर शर्मा और परिवादी की ओर से गणेश चौधरी ने पैरवी की।

