
बीकानेर- अध्यापिका की मौत के मामले में कोर्ट ने चालक की मानी गलती, 35 लाख का मुआवजा देने के दिए आदेश






खुलासा न्यूज, बीकानेर। 5 साल पहले हुए सड़क हादसे में अध्यापिका की मौत के मामले में कोर्ट ने पिकअप चालक की गलती मानते हुए 35 लाख रूपए का मुआवजा देने के आदेश दिए । यह मुआवजा पिकअप मालिक, चालक व बीमा कंपनी संयुक्त या अलग-अलग अदा करें। प्रकरण के अनुसार सड़क दुर्घटन से संबंधित मामले में न्यायालय मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण बीकानेर के पीठासीन अधिकारी शंकरलाल गुप्ता आरएच जेएस बीकानेर मृतका कमला देवी मारू की 14 दिसम्बर 2016 को केला फांटा, थाना पुलिस छत्त्रगढ़ की सड़क दुर्घटना में गंभीर व अंदरूनी चोटे आई जिसकी 26 दिसम्बर को दौराने इलाज मौत हो गई। मृतका राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ग्राम केला में अध्यापिका थी। पति एवं वारिसान की तरफ से क्लेम प्रार्थना-पत्र अधिवक्ता कुंवर कुंदन व्यास एडवोकेट की ओर से प्रस्तुत किया गया।
उक्त मामले में न्यायालय ने संबंधित बीमा कंपनी और वाहन मालिक को संयुक्त व पृथक पृथक रूप से जिम्मेवार माना है। मृतका के पति शिवरतन मारू को 35 लाख रूपए से अधिक का मुआवजा संबंधित बीमा कंपनी, वाहन मालिक, वाहन चालक को जिम्मेवार माना है। मृतका के वारिसान् की ओर से पैरवी कुंवर कुंदन व्यास एडवोकेट द्वारा की गई।


