
प्रदेश में आज लगेगी लॉकडाउन जैसी पाबंदियां, जारी होगी नई गाइडलाइन






जयपुर। प्रदेश में लगातार हो रहे कोरोना विस्फोट के बाद सरकार अब और सख्ती बरतने के मूड में हैं। हालांकि प्रदेश में लॉकडाउन तो नहीं लेकिन लॉकडाउन जैसी सख्ती लागू करने की तैयारी सरकार ने कर ली है। इसके लिए आज शाम तक नई गाइडलाइन भी जारी हो सकती है।
नई गाइडलाइन को लेकर गृह विभाग ने खाका तैयार कर लिया है जिस पर आज होने वाली समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री अपनी मोहर लगा सकते हैं। सूत्रों की माने तो सरकार सार्वजनिक स्थलों, पर्यटन स्थलों और बाजारों को बंद करने का बड़ा फैसला लेने की तैयारी में है।
सरकार की मंशा है कि जिन स्थानों पर भीड़ एकत्र होती हो उन्हें फिलहाल बंद कर दिया जाए। लगातार हो रही समीक्षा बैठकों में भी सार्वजनिक स्थलों, पयऱ्टन स्थलों और बाजारों को बंद करने के सुझाव आए हैं।
आवश्यक सेवाओं को मिलेगी छूट विश्वस्त सूत्रों की माने तो नई गाइडलाइन में सरकार आवश्यक सेवाओं को छोडक़र उन सभी स्थानों को बंद करने का निर्णय ले सकती है जहां पर लोगों की भीड़ एकत्रित होती हो। इनमें होटल, रेस्टोरेंट्स बाजार, पर्यटन स्थल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी शामिल है।
मंदिर मस्जिद पर भी आज हो सकता फैसला सूत्रों की माने तो नई नई गाइडलाइन में मंदिर, मस्जिद सहित अन्य धार्मिक स्थलों स्थलों पर भी प्रवेश पर प्रतिबंध लग सकता है। धार्मिक स्थलों पर केवल 5 या 6 लोगों को ही धार्मिक कार्य संपन्न करने की इजाजत दी जा सकती है।
बोर्ड परीक्षाएं भी हो सकती है निरस्त वहीं दूसरी ओर 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को भी रद्द किया जा सकता है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने भी कल समीक्षा बैठक में इसके संकेत दिए थे। इसके अलावा आगामी पंचायत चुनाव को रद्द करने की मांग भी चुनाव आयोग से की जा सकती है
मेलो आयोजनों पर भी लगेगी रोक बताया जाता है कि कोरोना लेकर आज शाम जारी होने वाली नई गाइडलाइन में मेल और धार्मिक आयोजनों पर भी रोक लग सकती है। इसके साथ ही विवाह समारोह में भी संख्या को सीमित किया जा सकता है
पूरे प्रदेश में लागू होगा नाइट कफ्र्यू चर्चा है कि प्रदेश के सभी जिलों में नाइट कफ्र्यू लगाने का फैसला हो सकता है, साथ ही जिन जिलों में नाइट कफ्र्यू लागू है उन जिलों में कफ्र्यू का समय बढ़ाने का फैसला भी आज हो सकता है। इधर व्यापारियों और दुकानदारों के लिए भी नई गाइडलाइन में कई तरह के निर्देश जारी होंगे। दुकानों पर भीड़ एकत्रित न हो और सोशल डिस्टेंसिंग पालना कराए जाए इसके लिए दुकानदारों को भी निर्देश दिए जाएंगे।


