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बीकानेर : दुर्घटना में महिला की मौत पर 8,95,552 रुपए का मुआवजा

खुलासा न्यूज़, बीकानेर। न्यायालय मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण, बीकानेर ने वाहन दुर्घटना के मामले में आदेश दिया है कि वाहन मालिक मृतक के परिजनों को 8,95,552 रुपए की राशि का भुगतान करें। मुआवजा दावा मृतक के परिजनों की और से एडवोकेट ओम बिश्नोई ”बोळा’ ने पेश किया व उसकी पैरवी की। जिसमें माननीय न्यायालय ने ट्रक ट्रेलर संख्या आरजे- 31 जीए 1822 के मालिक एंव चालक को दुर्घटना का दोषी मानते हुए मृतक के परिजनों को मुआवजा राशि 8,95,552/- रूपयें तथा दावा प्रस्तुत करने की दिनांक से इस राशि पर 07 प्रतिशत ब्याज अदा करने के लिए ट्रक ट्रेलर के मालिक व ड्राईवर गुलामनबी को उत्तरदायी माना है।

यह है पूरी घटना
05.06.2014 को सेठुडी सडक आम बल्लर से दन्तौर पर अपनी सही दिशा मे सडक के नीचे पैदल-पैदल पानी लेकर जा रही थी कि समय करीब 08:00 पी.एम पर जब वह अपने घर के सामने पहुची तभी एक ट्रक ट्रेलर संख्या आरजे- 31 जीए 1822 के चालक एंव मालिक गुलामलबी ने अपने ट्रक टेऊलर को बहुत तेजगति, लापरवाही एंव गफलत से चलाकर सड़क के नीचे जाकर, सड़क से नीचे चलती श्रीमती सेठुडी देवी के टक्क्र मारी तथा ट्रक टेऊलर श्रीमती सेठुडी के ऊपर से निकाल दिया तथा करीब 10 मीटर तक घसीटते हुए अपने साथ ही ले गया। जिसके कारण सेठुडी देवी की मौके पर ही मृत्यु हो गई।

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