
2 घंटे बढ़ा वोटिंग टाइम,दिव्यांगों को पहली बार उपचुनाव में पोस्टल बैलेट का विकल्प





जयपुर।राज्य की तीन विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव में निर्वाचन आयोग ने मतदान का समय 2 घंटे और बढ़ा दिया है। कोरोना के मद्देनजर ऐसा फैसला किया गया है। 17 अप्रैल को प्रदेश की तीन विधानसभा क्षेत्र सुजानगढ़, राजसमंद और सहाड़ा में उपचुनाव होने हैं।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि उपचुनाव में सुबह और शाम को एक-एक घंटे का वोटिंग का टाइम बढ़ाया गया है। सुबह 7 से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। तीनों जिलों में होने वाले उपचुनाव की मतगणना 2 मई को सुबह 8 बजे से शुरू होगी। उन्होंने बताया कि आयोग ने यह फैसला इसलिए किया है, ताकि कोरोना में मतदान के दौरान लंबी कतार न लगे और भीड़ के कारण संक्रमण न फैले।
ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा
प्रवीण गुप्ता ने बताया कि कोरोना को देखते हुए नामांकन प्रक्रिया में भी पहली बार वैकल्पिक तौर पर ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाई जा रही है। कोई भी उम्मीदवार वेबपोर्टल encore.eci.gov.in और मोबाइल एप Encore पर जाकर नामांकन और शपथ पत्र ऑनलाइन दे सकेगा। प्रार्थी द्वारा केवल एपिक कार्ड नंबर डालने भर से उम्र, पता, भाग संख्या सहित सभी जानकारी स्वत: भर जाएगी और किसी भी तरह की त्रुटि होने की आशंका शून्य हो जाएगी। इस सुविधा से प्रत्याशी मनचाहा टाइम स्लॉट भी चुन सकेंगे। चुने गए टाइम स्लॉट पर प्रत्याशी रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालय में जाकर मूल दस्तावेज जमा करवा सकेंगे। पोर्टल के जरिए जमानत राशि का चालान भी जमा करवाया जा सकेगा।
बुजुर्ग व दिव्यांगों को पोस्टल बैलेट का विकल्प
गुप्ता ने बताया कि कोविड को देखते हुए आयोग ने पहली बार उपचुनाव में पोस्टल बैलेट का विकल्प भी 80 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग, कोरोना संदिग्ध, क्वारंटीन और 40 फीसदी से अधिक दिव्यांग मतदाताओं को दिया है। ऐसे मतदाताओं से पोलिंग पार्टी और पार्टियों के बूथ लेवल एजेंट घर-घर जाकर दोनों में से एक विकल्प चुनने की सहमति लेंगे। गौरतलब है कि एक बार पोस्टल बैलेट का विकल्प चुनने के बाद मतदाता मतदान केंद्र पर आकर अपना वोट नहीं डाल सकेगा।
कोविड के दिशा-निर्देशों की अवहलेना पर कार्रवाई भी संभव
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि कोविड को देखते हुए रैली, सभा, प्रचार-प्रसार पर भी सख्ती बरती जाएगी। उन्होंने कहा कि डोर टू डोर अभियान के दौरान प्रत्याशी सहित पांच आदमी ही जा सकेंगे। साथ ही अधिकतम पांच वाहनों के काफिले को ही अनुमति मिल सकेगी। सभी रैली या सभा जिला निर्वाचन अधिकारी से अनुमति लेने के बाद निर्धारित स्थानों पर की जा सकेगी। उन्होंने बताया कि कोविड दिशा-निर्देशों की अवहेलना पर डिजास्टर मैनेजमेन्ट एक्ट (51-60) के तहत कार्रवाई की जा सकती है।


