
भूमि विवाद में कोर्ट ने दिया स्थगन आदेश






खुलासा न्यूज,बीकानेर। शिवबाड़ी में एक खेत पर वारिसान के पक्ष में एसीएम कोर्ट द्वारा स्थगन आदेश दिया गया है। शिवबाड़ी स्थित मो हसन पुत्र चांद खां समेजा के खेत सं 613/178 में 25 बीघा पर अवैध कब्जा करने को लेकर 2018 में एसीएम कोर्ट में मो हसन पुत्र अलीशेर वगैरह के विरूद्व मोहब्बत अली,मोहम्मद यूनस,जमेल दिन,अयूब अली,अब्बास अहमद के पिता द्वारा दावा पेश किया था। जिस पर एसीएम कोर्ट ने तीन फरवरी 21 को मृतक मोहम्मद हसन के वारिसान के पक्ष में एवं अप्रार्थीगण मोहिद अली,निजामदिन,फिरोज,अलशेर,तौफिक के विरूद्व स्थगन दिया। प्रार्थी मोहब्बत अली का कहना है कि मेरे पिता द्वारा 2008 में भूमि पैमाइश का प्रार्थना पत्र तहसीलदार बीकानेर के समक्ष प्रस्तुत कर पैमाइश फीस भी जमा करवा दी थी। परन्तु तहसीलदार द्वारा आज तक पैमाइश नहीं की गई।


