
साक्ष्य के अभाव में चैक अनादरण का केस खारिज






खुलासा न्यूज बीकानेर। बीकानेर न्यायालय विशिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट एनआई एक्ट प्रकरण सं.1 ने फर्म हरिओम ट्रेडिंग कं. की ओर से अभियुक्त धर्मेन्द्र कुमार विरुद्ध पेश चैक अनादरण का मामला साक्ष्य के अभाव में खारिज कर दिया गया तथा अभिुक्त को दोषमुक्त करार दिया गया। परिवादी फर्म ने अभियुक्त की फर्म जी.स्टार ट्रेडिंग कंपनी जरिये प्रोपराईटर धर्मेन्द्र कुमार शर्मा को उदयपुर जिले में सरस घी का विक्रय करने हेतु एजेन्ट के रुप में अधिकृत कर रखा है। अभियुक्त ने परिवादी फर्म से उधार घी मंगवाया तथा बकाया रकम की आंशिक भुगतान पेटे अभियुक्त फर्म द्वारा परिवादी फर्म को दो चैक दिये गये। परिवादी फर्म ने अभियुक्त फर्म के चैक बैक द्वारा अनादरित कर वापिस लौट दिये। चैक अनादरित होने से परिवादी फर्म द्वारा अभियुक्त फर्म के विरुद्ध माननीय न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया गया। परिवादी पक्ष ने साक्ष्य अभिलिखित नहीं करवाई और परिवाद के तथ्यों को साबित करने में विफल रहा, जिसके आधार पर अभियुक्त धर्मेन्द्र कुमार को माननीय न्यायालय विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट एनआई एक्ट प्रकरण सं या 1 बीकानेर द्वारा आरोप से साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त का निर्णय 3 फर. को पारित किया। अभियुक्त की तरफ से मोह मद सलीम राठौड़, एडवोकेट द्वारा पैरवरी की।


