बीकानेर- एक्सीडेंट में हुई मौत के मामले में दोषी महिला व ड्राइवर को हुई सजा

बीकानेर- एक्सीडेंट में हुई मौत के मामले में दोषी महिला व ड्राइवर को हुई सजा

– सजा ग्राम न्यायालय न्यायाधीश नीतू रानी ने सुनाई
बीकानेर। 13 साल पहले मेडिकल कॉलेज के सामने ओवरलोड ट्रक ने युवक को टक्कर मारी जिससे युवक की मौत हो गई। एक्सीडेंट में हुई मौत के मामले में ग्राम न्यायालय ने धारा 304 ए भादस के तहत आरोपी ट्रक चालक टीकूराम पुत्र कूनणारामनायक निवासी मूण्डसर को 2 साल के साधारण कारावास से दण्डित किया है। साथ ही उस पर 1000 हजार रुपए के अर्थदण्ड भी लगाया गया । सहायक लोक अभियोजन अधिकारी सचिन चुग ने बताया कि इस मामले में न्यायाधीश ने ट्रक मालिक अभियुक्ता ललिता पत्नी मोतीलाल जाति नाहटा निवासी चौपड़ा स्कूल के पास नई लाइन को दोषिसिद्ध अपराध अन्तर्गत 113/194 में 19500 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया और अदम अदायगी अर्थदण्ड अभियुक्ता को छ माह का साधारण कारावास अतिरिक्त रूप से भुगताया जाने का आदेश सुनाया है।
सहायक लोक अभियोजन अधिकारी सचिन चुग ने बताया कि 13 साल पहले मेडिकल कॉलेज के सामने प्रतिबंधित क्षेत्र में ओवरलोड ट्रक नं.आरजे 07 जीए 1672 के ट्रक ड्राइवर ने रितेश गोलछा को टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही रितेश की मौत हो गई। इसके बाद मृतक के मामा सुमित कोचर ने मुकदमा दर्ज करवाया।

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