पीडि़तजनों को प्रतिकर राशि के रूप में स्वीकृत किये पांच लाख चालीस हजार

पीडि़तजनों को प्रतिकर राशि के रूप में स्वीकृत किये पांच लाख चालीस हजार

खुलासा न्यूज,बीकानेर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बीकानेर की बैठक जिला एवम् सेशन न्यायाधीश मदन लाल भाटी की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव पवन कुमार अग्रवाल अपर जिला एवम् सेशन न्यायाधीश ने बताया कि बैठक में पीडि़त प्रतिकर स्कीम-2011 के तहत 6 प्रार्थना पत्रों का निस्तारण किया जाकर कुल 5,40,000/-(पंाच लाख चालीस हजार) रूपये की प्रतिकर राशि स्वीकृत की गयी। जिसमें से हाल ही में पुलिस थाना नयाशहर में दर्ज 6 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के मामले में 2,50,000/- (दो लाख पचार हजार) रूपये की प्रतिकर राशि एवम पुलिस थाना बज्जू में दर्ज 14 वर्षीय बालक से कुकर्म के मामले में 2,50,000/- (दो लाख पचार हजार) रूपये की प्रतिकर राशि स्वीकृत की गयी।
उल्लेखनीय है कि उक्त दोनों प्रकरणों में पोक्सों न्यायालय के विशिष्ठ न्यायाधीश देवेन्द्र सिंह नागर द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बीकानेर को प्रकरण में पीडि़त बालकों को अन्तरिम प्रतिकर दिलवाये जाने के निर्देश दिये गये थे।
बैठक में नि:शुल्क विधिक सहायता के 5 प्रार्थना पत्रों को स्वीकृत किया जाकर नि:शुल्क अधिवक्ता नियुक्त किया गया तथा अण्डर ट्राईल रिव्यू कमेटी की बैठक भी आयोजित की गयी।
बैठक में राजेन्द्र कुमार शर्मा पारिवारिक न्यायाधीश सं. 02, श्रीमती आशा कुमारी पारिवारिक न्यायाधीश सं. 03, शंकर लाल गुप्ता न्यायाधीश मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण, राहुल चौधरी लिंक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अरूण प्रकाश शर्मा अतिरिक्त जिला कलक्टर शहर, शैलेन्द्र सिंह इन्दौलिया आईपीएस अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर, लोक अभियोजक कमल नारायण पुरोहित, बार अध्यक्ष अजय कुमार पुरोहित, परमजीत सिंह सिद्धु अधीक्षक केन्द्रीय कारागृह बैठक में उपस्थित रहे।

 

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