ड्राइविंग लाइसेंस समेत गाड़ी के इन दस्तावेजों की वैधता की तिथि बढ़ाई

ड्राइविंग लाइसेंस समेत गाड़ी के इन दस्तावेजों की वैधता की तिथि बढ़ाई

नई दिल्ली। कोरोना वायरस का ध्यान में रखते हुए रविवार को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी एक अहम घोषणा की है। मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस समेत गाड़ी से जुड़े अन्य दस्तावेजों को वैधता को 31 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया है। इस तरह आपके ड्राइविंग लाइसेंस के साथ-साथ गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के कागज, गाड़ी का परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेट की वैधता इन दिनों में खत्म हो रही थी तो अब वह 31 मार्च तक वैध माने जाएंगे। यह फैसला उन सभी दस्तावेजों की वैधता बढ़ाने वाला है कदम है, जिनकी वैधता फरवीर 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक के बीच में एक्सपायर हो रही है या हो चुकी है।

कमर्शियल वाहन मालिकों ने की थी राहत की अपील
सूत्रों ने बताया कि कमर्शियल वाहन मालिकों ने सरकार से कुछ और रियायत की अपील की थी। उन्होंने सरकार को सुझाव दिया था कि ऐसे वाहनों को थोड़ी और राहत दी जाए जो अभी व्यावहारिक समस्याओं की वजह से सड़क पर अभी नहीं उतर रहे हैं। इनमें स्कूल बस ऑपरेटर भी शामिल हैं।

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