
सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, जीपीएफ की तरह आ रही नई योजना, मिलेगा यह लाभ





जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 1 जनवरी, 2004 एवं उसके बाद नियुक्त राज्य कर्मचारियों के लिए जीपीएफ के समान नई योजना के लिए प्रक्रिया निर्धारित करने की स्वीकृति जारी कर दी है। नई योजना के तहत इन कर्मचारियों के खातों में राज्य सरकार दिवाली का बोनस का बकाया 75 प्रतिशत हिस्सा डालेगी। कर्मचारी भी अपने खाते में स्वेच्छा से राशि जमा करा सकेंगे। जमा राशि पर नियमानुसार ब्याज देय होगा।उल्लेखनीय है कि इस वर्ष दीपावली पर मुख्यमंत्री की ओर से राज्य कर्मचारियों को बोनस देने की घोषणा की थी। उन्होंने 1 जनवरी, 2004 एवं उसके बाद नियुक्त कार्मिकों के बोनस की 25 प्रतिशत राशि नगद देने तथा शेष 75 प्रतिशत राशि जमा करने के लिए जीपीएफ के समान योजना बनाने के निर्देश दिए थे। इस घोषणा के क्रम में स्वायत्तशासी निकाय, बोर्ड एवं निगम आदि के कर्मचारियों को भी शामिल किया गया है।
जन आधार प्राधिकरण नियम के प्रारूप का अनुमोदन
मुख्यमंत्री ने जन आधार प्राधिकरण अधिनियम, 2020 को लागू करने के लिए राजस्थान जन आधार प्राधिकरण नियम, 2020 के प्रारूप का प्रशासनिक अनुमोदन कर दिया। गहलोत ने इसके लिए आयोजना विभाग के प्रस्ताव पर सहमति दे दी है। इन नियमों के माध्यम से जन आधार प्राधिकरण अधिनियम के तहत प्रदेशवासियों की जन आधार पहचान जारी करने, इसके लिए एनरोलमेन्ट, उपकरणों के उपयोग और सूचनाओं की सुरक्षा आदि की कार्यवाही की जा सकेगी। गौरतलब है कि वित्त विभाग ने जन आधार प्राधिकरण नियम, 2020 को लागू करने के लिए कुल 43.67 करोड़ रुपए के वित्तीय भार का आकलन कर उस पर पूर्व में ही सहमति दे दी है।


