
निजी स्कूलों की फीस को लेकर आया ये फैसला





जयपुर। निजी स्कूल फीस विवाद मामले में राजस्थान हाई कोर्ट ने शुक्रवार को अपना फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि निजी स्कूलें 28 अक्टूबर की राज्य सरकार की सिफारिशों के अनुसार फीस ले सकेंगे. हाईकोर्ट के सीजे इंद्रजीत माहन्ती की खंडपीठ ने यह अहम फैसला सुनाया है। राज्य सरकार ने पिछले दिनों हाईकोर्ट के निर्देश पर एक कमेटी का गठन किया था. उस कमेटी ने 28 अक्टूबर को अपनी सिफारिशें सौंपी थी. कमेटी की सिफारिशों में कहा गया था कि जो भी स्कूल्स ऑनलाइन पढ़ाई करवा रही हैं वे ट्यूशन फीस का 70 प्रतिशत हिस्सा बतौर फीस ले सकते हैं. इसके अलावा स्कूलें खुलने के बाद जितना कोर्स संबंधित बोर्ड की ओर से तय किया जाएगा उसी के अनुसार स्कूल फीस ले सकेगा. लेकिन, राज्य सरकार की इन सिफारिशों को निजी स्कूलों और अभिभावकों ने मनाने से इनकार कर दिया था।

