कार से 104 किलो गांजा बरामद, पांच गिरफ्तार

कार से 104 किलो गांजा बरामद, पांच गिरफ्तार

उदयपुर। सीआइडी-सीबी जयपुर की टीम ने चार दिन में राजस्थान-मध्य प्रदेश की सीमा पर दूसरी बड़ी कार्रवाई करते हुए 104 किलो अवैध गांजा जब्त कर पांच आरोपितों को गिरफ्तार किया है। इस गांजा को कार में छिपाकर लाया जा रहा था। आरोपितों ने अपनी कार के आगे-पीछे पुलिस के प्रतीक चिन्ह लगा रखे थे। जब्त गांजा घटनास्थल से 2200 किलोमीटर दूर विशाखापत्तनम से लाया जा रहा था। यह कार्रवाई भी चित्तौडग़ढ़ के निम्बाहेड़ा उपखंड क्षेत्र में की गई। इससे पहले सीआईडी-सीबी की टीम ने तीन दिन पहले सौ किलो गांजा बरामद कर दो लोगों को गिरफ्तार किया था। वह गांजा विशाखापत्तनम से लाया जा रहा था। इस बार भी पकड़ा गया गांजा विशाखापत्तनम से लाया जा रहा था।
निम्बाहेड़ा की मध्यप्रदेश की सीमा पर सटे क्षेत्र से संदेह के आधार पर कार को रोककर उसकी तलाशी ली गई। जिसमें इंजन के पास, सीटों के अलावा सीएनजी के सिलेंडर तथा स्टेपनी वाले हिस्से में छोटे-छोटे पैकेटों में गांजा भरकर छिपाकर लाया जा रहा था। जो 104 किलो 750 ग्राम था। जिस कार में इसे लाया जा रहा था उसके आगे-पीछे पुलिस के प्रतीक चिन्ह लगे थे। साथ ही, इस कार को दूसरी कार एक्सकार्ट करते हुए चल रही थी। जिसे निम्बाहेड़ा की कोतवाली थाना पुलिस ने रोककर उसमें सवार तीन लोगों को हिरासत में ले लिया था। बाद में गांजे से भरी कार बरामद की, जिसमें सवार दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस तरह कार चालक मुकेश लोहार, उसके साथी शिव लोहार के अलावा दूसरी कार से जा रहे लादू लाल कुमावत, जितेन्द्र सिंह और भागचंद को गिरफ्तार कर लिया गया। पांचों आरोपितों के खिलाफ मादक पदार्थ की तस्करी का मामला दर्ज कर लिया गया। पकड़े गए आरोपितों में कार चालक मुकेश कुमार नासिक महाराष्ट्रसे है, जबकि बाकी चार भीलवाड़ा जिले के हैं।
चालक को पचास हजार देता था मास्टर माइंड लादूलाल
गांजे की तस्करी का मास्टरमाइंड लादूलाल कुमावत है, जो भीलवाड़ा के रायपुर थाने का हिस्ट्रीशीटर भी है। जिसने पूछताछ में बताया कि वह गांजे की तस्करी के एवज में चालक को पचास हजार रुपये देता था। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम जिले के पाडेरु तथा चिन्तापली से गांजे की तस्करी की जाती थी। इसकी तस्करी रवि नामक तस्कर के माध्यम से करता आया है। वहां से 2500 रुपये प्रति किलो के हिसाब से गांजा खरीदा जाता, जबकि यहां 15 से 20 हजार रुपये बेचता था। इसकी सप्लाई भीलवाडा जिले के अलावा राजसमंद में करता था। लादू लाल के विरुद्ध थाना रायपुर भीलवाड़़ा के अलावा गुजरात के गांधीनगर थाने में अवैध हथियारों की तस्करी, चोरी, मारपीट के मामले दर्ज है। वह गुजरात में पासा एक्ट के तहत हिरासत में रहा था।

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