बीकानेर : कोविड-19 रोगी के उपचार से संबंधित व्यवस्थाओं पर रखेगी नज़र

बीकानेर : कोविड-19 रोगी के उपचार से संबंधित व्यवस्थाओं पर रखेगी नज़र

कोविड-19 संक्रमित रोगी के उपचार के लिए चिन्हित निजी चिकित्सालयों में नोडल अधिकारी नियुक्त
जिला कलक्टर मेहता ने प्रशासनिक और चिकित्सकों की समिति का किया गठन
समिति कोविड-19 रोगी के उपचार से संबंधित व्यवस्थाओं पर रखेगी नज़र


बीकानेर । जिला कलक्टर नमित मेहता ने शुक्रवार को एक आदेश जारी कर जिले में कोविड-19 के उपचार के लिए चिन्हित निजी चिकित्सालयों से बेहतर संवाद, समन्वय स्थापित करने, आमजन को सहज व सुलभ उपचार उपलब्ध कराने, कोविड उपचार हेतु उपलब्ध बैडस् की संख्या बढ़ाने व निजी चिकित्सालयों के समक्ष आने वाली समस्याओें के निरारकण के लिए समिति का गठन कर, नोडल अधिकारी एवं चिकित्सा प्रभारी नियुक्त किए है।
मेहता ने बताया कि कोठारी हाॅस्पीटल और एम.एन.अस्पताल के लिए निदेशक माध्यमिक शिक्षा सौरभ स्वामी आईएएस को प्रशासनिक प्रभारी व उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. योगेन्द्र तनेजा को चिकित्सा प्रभारी नियुक्त किया हैै। उन्होंने बताया कि फोर्टिस डी.टी.एम. अस्पताल और जीवन रक्षा हाॅस्पिटल के लिए अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) ए.एच.गौरी को प्रशासनिक प्रभारी और जिला प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ.राजेश गुप्ता का चिकित्सा प्रभारी नियुक्त किया है।
उन्हांेने बताया कि सभी नोडल अधिकारी निजी चिकित्सालय की कुल बेड क्षमता, (सामान्य, ऑक्सीजन स्पोर्टिंड, आईसीयू एवं वेंटीलेटर युक्त) में से श्रेणीवार 30 प्रतिशत बेड कोविड-19 मरीजों को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करेंगे।  निजी चिकित्सालयों में आने वाले कोविड संक्रमित मरीजों,राज्य स्तरीय मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 181/ जिला प्रशासन द्वारा रैफर किए गए मरीजों को हेल्प डेस्क के माध्यम से बेड उपलब्ध होने पर बैडस् उपलब्ध कराने में सहयोग करेंगे । आवश्यकता होने पर कोविड उपचार हेतु आरक्षित बैडस् की संख्या बढ़ाने हेतु निजी चिकित्सालयों को प्रेरित करेंगे । निजी चिकित्सालय में ऑक्सीजन की मांग एवं आपूर्ति की समीक्षा कर, कोई समस्या होने पर संबंधित विभाग से संपर्क कर समस्या का निराकरण कराएंगे। निजी चिकित्सालय द्वारा चिकित्सालय में भर्ती होने वाले मरीजों का उपचार राज्य सरकार की 3 सितम्बर 2020 को विभागीय अधिसूचना के द्वारा निर्धारित दरों पर किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

       उन्होंने आदेश में बताया कि नोडल अधिकारी  भ्रमण के दौरान उपरोक्त के अतिरिक्त कोई आवश्यक महत्वपूर्ण बिंदु संज्ञान में आने पर जिला कलक्टर  एवं राज्य सरकार को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही  नोडल अधिकारी संबंधित निजी चिकित्सालय में नियमित रूप से भ्रमण कर अपना प्रतिवेदन जिला कलक्टर कार्यालय को भी भिजवाया जाना सुनिश्चित करेंगे
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