कठोर नहीं कानून, इसलिए छूट जाते मिलावटखोर

कठोर नहीं कानून, इसलिए छूट जाते मिलावटखोर

खुलासा न्यूज,बीकानेर। राज्य सरकार मिलावटखोरों पर लगाम कंसने के लिए हर साल त्योहारों पर अभियान चलाती है। उन्हें पकड़ती भी है, लेकिन सख्त सजा का प्रावधान नहीं होने से जुर्माना देकर या जमानत लेकर मिलावटखोर छूट जाते है। ऐसे में मिलावटखोरी का यह धंधा रूकता नहीं है। सूत्रों ने बताया कि ऐसे मिलावटखोरियों पर लगाम कंसने के लिए राज्य सरकार भी अब कठोर कानून बनाने की तैयारी कर रही है। जिसमें मिलावटखोरियों की सीधे मौके पर ही गिरफ्तारी का प्रावधान लागू करेगी। उसी के बाद उसे जमानत व सजा मिलेगी। वर्तमान में मिलावटखोरों को पकडऩे के बाद उन्हें मौके पर गिरफ्तार नहीं किया जाता है। उनके खिलाफ चालान पेश होने के बाद वे जुर्माना या सीधे जमानत मिल जाती है। उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है।
किस एक्ट में क्या सजा का प्रावधान
– मिस ब्रांड में तीन साल की सजा का प्रावधान
– सब स्टैंडर्ड में 5 लाख का जुर्माना
– मिस लीडिंग में 10 लाख रुपए का जुर्माना
– अनसेफ में 1 से 10 लाख रुपए जुर्माना और 6 माह की सजा
इनका यह कहना
जब तक कॉपीराइट एक्ट, ट्रेड मार्के एक्ट व भादस के प्रावधानों के तहत प्रकरण दर्ज नहीं होता तब तक मौके से सीधे गिरफ्तारी नहीं होती है। हालांकि कुछ एक्ट में बदलाव हुआ है। उपभोक्ताओं को लगता है कि किसी चीज में मिलावट है तो वह सीधे उपभोक्ता मंच में परिवाद दायर कर सकता है। उसमें जल्द न्याय मिल सकता है।
अशोक व्यास, एडवोकेट

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