
अब दीपावली से चार दिन पहले पता चलेगा आप पटाखा चला सकते है या नहीं





जयपुर। आतिशबाजी व पटाखा बिक्री पर लगी पाबंदी को हटाने के मामले में आज राजस्थान हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई 10 नवंबर तक टल गई। ये दूसरा मौका है जब कोर्ट में इस मामले में सुनवाई टाली है। अब ये दीपावली से चार दिन पहले ही पता चलेगा कि प्रदेश में आप दीपावली के दिन आतिशबाजी कर सकते है या नहीं? याचिका लगाने वाली संघ राजस्थान फायर वर्क्स डीलर एंड मैन्यूफैक्चर्स एसोसिएशन के अधिवक्त्ता आर.एन. माथुर ने बताया कि सरकार ने पटाखा बिक्री और आतिशबाजी करने पर जो रोक लगाई थी उस पाबंदी को हटाने के लिए हमने यह याचिका लगाई थी। इस पर आज सुनवाई होनी थी, लेकिन कोर्ट ने अब हमें 10 नवंबर को सुनवाई करने का समय दिया है। इधर एसोसिएशन के प्रचार मंत्री जाहिर अहमद ने बताया कि याचिका पर सुनवाई टलने से पटाखा व्यापारी अब परेशान है कि दीपावली आने में एक सप्ताह का ही समय बचा है, ऐसे में उनके कारोबार का क्या होगा? इसलिए हम अब विचार कर रहे है कि सुप्रीम कोर्ट जाए, इसके लिए हम कानूनी राय भी ले रहे है। आपको बता दें कि सरकार ने पूरे प्रदेश में राज्य सरकार ने 31 दिसंबर तक आतिशबाजी करने और पटाखा बेचने पर रोक लगा दी है। ऐसा करते पाए जाने पर संबंधि व्यक्ति या विक्रेता पर जुर्माना लगाने का भी प्रावधान किया है। सरकार के इस फैसले के बाद पटाखा कारोबार से जुड़े हजारों लोगों के सामने रोजी-रोटी का संकट आ गया है। यह भी समस्या है कि जो पटाखे बनकर तैयार हो गए हैं उनका पाबंदी के बाद क्या किया जाए।
पीआईएल का हुआ निस्तारण
हाईकोर्ट में ही आज आतिशबाजी पर रोक लगाने के लिए लगी एक पीआईएल पर भी सुनवाई थी, जिसका निस्तारण किया गया। इसमें कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार ने आतिशबाजी पर रोक आदेश जारी कर दिया है, ऐसे में जिस उदेश्य के लिए पीआईएल लगी है वह पूरा हो चुका है। अत: आगे इस मामले में सुनवाई का कोई मतलब ही नहीं रह जाता।

