
त्योहार कैसे मनाएं? नो-सेल्फी, नो-बधाई, पढ़ें सरकार की पूरी गाइडलाइंस





अगले दो महीनों के दौरान देशभर में कई बड़े त्योहार हैं. नवरात्र का आगाज हो गया है. उसके बाद दिवाली और फिर छठ-पूजा है. नवरात्र के दौरान देश के कई हिस्सों में राम-लीला का आयोजन किया जाता है. जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं. लेकिन इस बार कोरोना महामारी के बीच सभी त्योहारों का आयोजन हो रहा है. ऐसे में सावधानी ही एकमात्र बचाव है. (Photo: File)
दरअसल, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना संकट के बीच त्योहारों के दौरान लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और मास्क का इस्तेमाल जरूर करें. इसके अलावा संस्कृति मंत्रालय की ओर से त्योहारों के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों को लेकर खास गाइडलाइंस (SOP) जारी की गई है. सरकार का कहना है कि इन नियमों का सख्ती से पालन करते हुए सभी तरह के कार्यक्रम होंगे. इससे कलाकारों और दर्शकों में कार्यक्रम को लेकर हौसला बना रहेगा.
सबसे पहले केंद्र सरकार का कहना है कि कंटेनमेंट जोन के भीतर किसी भी सांस्कृतिक कार्यकलाप की अनुमति नहीं दी जाएगी. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपने क्षेत्र मूल्यांकन के अनुसार अतिरिक्त उपायों के प्रस्ताव पर विचार कर सकते हैं.
सांस्कृतिक समारोह और कार्यक्रम के संबंध में मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी)-
एक-दूसरे से हर समय कम से कम 6 फीट की पर्याप्त दूरी रखें. फेस कवर/मास्क का हर समय उपयोग करना अनिवार्य किया जाना चाहिए. कार्यक्रम से पहले और उसके बाद स्थल का सैनिटाइजेशन करना जरूरी है. परिसर के भीतर सामान्य क्षेत्रों के साथ-साथ प्रवेश और निकास बिन्दुओं पर विशेष रूप से, स्पर्श-रहित प्रकार के हैंड सैनिटाइजर की उपलब्धता.
विशेष रूप से सफाई कर्मचारियों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले मास्क, दस्तानों या अन्य उपकरणों को उचित ढंग से फेंकने के लिए विशेष रूप से चिह्नित कूड़ेदान मुख्य स्थानों पर उपलब्ध कराए जाने चाहिए. सभी आगंतुकों/कर्मचारियों/कलाकारों/सहायक दल और अन्य व्यक्तियों को उपयुक्त मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु एप इंस्टॉल करने और उपयोग करने की सलाह दी जाएगी. (Photo: File)
श्वसन शिष्टाचार का सख्ती से पालन किया जाए. इसमें खांसते/छींकते समय एक टिश्यू/रुमाल/कोहनी से मुंह और नाक को ढकने का सख्ती से पालन करना और उपयोग किए गए टिश्यू को सही तरीके से फेंकना शामिल है. सभी को अपने स्वास्थ्य की स्वयं जांच करना और किसी भी बीमारी के बारे में राज्य और जिला हेल्पलाइन को शीघ्र सूचित करना जरूरी है. थूकना पूर्णत: वर्जित है. (Photo: File)
बीमार व्यक्ति को एक ऐसे कमरे या स्थान में रखें जहां वह दूसरों से अलग रहे. डॉक्टर द्वारा जांच किए जाने के समय तक उन्हें एक मास्क/फेस कवर प्रदान किया जाए. निकटतम चिकित्सा सुविधा केन्द्र (अस्पताल/क्लिनिक) को तत्काल सूचित करें या राज्य या जिला हेल्पलाइन से संपर्क करें.स्टाफ सदस्यों के लिए दिशानिर्देश-
सभी स्टाफ कर्मचारियों के लिए फेस कवर/मास्क का उपयोग अनिवार्य है और मेजबान संस्थान द्वारा ऐसे फेस कवर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराए जाने चाहिए. स्टाफ को अपनी नाक और मुंह हर समय पर उचित रूप से ढकने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए.कलाकारों एवं सहायक कलाकारों के लिए दिशानिर्देश (कार्यक्रम विशेष)-
प्रकाश व्यवस्था, ध्वनि व्यवस्था, मेक-अप, परिधान वगैरह उपलब्ध कराने में कार्यरत सहायक दल सहित सभी बाहरी कलाकारों और सहायक दल को परामर्श दिया जाए कि वे मेजबान संस्थान के संबंधित प्राधिकारियों को वैध कोविड निगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करें. यह जांच उस कार्यक्रम से 7 दिन पूर्व की गई हो. यदि संभव हो तो प्रबंधन/सृजनात्मक एजेंसी द्वारा स्थल पर एक मोबाइल जांच यूनिट उपलब्ध कराई जा सकती है.यह परामर्श दिया जाता है कि रंगमंच सामग्री का उपयोग कम से कम किया जाए और परिसर में पहले से ही निर्धारित सामग्री के अतिरिक्त किसी नए उपकरण को लाने से बचना चाहिए. प्रोडक्शन हाउस यह अवश्य सुनिश्चित करें कि सहायक दल के कम से कम लोग परिसर में आएं. स्टेज पर और रिहर्सल के समय को छोड़कर कलाकार हर समय मास्क पहनेंगे. ग्रीन रूम्स के लिए दिशानिर्देश-
सभी कलाकारों को उनकी वेश-भूषा का कुछ भाग (परिधान, केश सज्जा, मेक-अप आदि) उनके आवास पर ही तैयार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए ताकि ग्रीन रूम में कम से कम सहायता की आवश्यकता सुनिश्चित की जा सके. परिधान बदलने और मेक-अप के लिए ग्रीन रूम का उपयोग करते समय आपस में पर्याप्त दूरी रखने का परामर्श दिया जाता है.


