
नए बिल्डिंग बायलॉज को लेकर आई ये खबर,ये होंगे बदलाव





जयपुर। प्रदेश में नए बिल्डिंग बायलॉज का काउंटडाउन शुरू हो गया है। विधि विभाग से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद फाइल नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल के पास पहुंच गई है। वहां से मंजूरी के बाद संभवत: अगले हफ्ते नगरीय विकास विभाग अधिसूचना जारी कर देगा। नए बिल्डिंग बायलॉज में बदलते हालातों और जमीन की उपलब्धता के अनुसार कई परिवर्तन किए गए हैं। संभागीय मुख्यालयों और ग्रेटर भिवाड़ी क्षेत्र में अब 15 की बजाय 18 मीटर ऊंचाई के भवनों को बहुमंजिला भवन के रूप में पारिभाषित किया गया है। सभी ऊंचाई के भवनों में अग्निशमन प्रावधान मौजूदा आदेशों के तहत ही रखे गए हैं। निकाय अपने क्षेत्राधिकार में छोटे भूखण्डों पर निर्मित क्षेत्र के अलावा अतिरिक्त निर्माण क्षेत्र पर राजस्व प्राप्त करेंगे। स्टिल्ट पर पार्किंग प्रस्तावित करने पर स्टिल्ट/पोडियम को भवन की ऊँचाई से मुक्त किया गया है, ताकि पार्किंग क्षेत्र आरक्षित करने में कोई आनाकानी नहीं करे।आपको बता दें कि नगरीय विकास विभाग की ओर से नए बिल्डिंग बाइलॉज के ड्राफ्ट पर आपत्ति व सुझाव भी मांगे गए थे। प्राप्त आपत्ति व सुझाव के निस्तारण के बाद मुख्य नगर नियोजक ने मामला स्वीकृति के लिए नगरीय विकास विभाग को भिजवा दिया था। विभाग ने स्वीकृति के लिए यह ड्राफ्ट विधि विभाग को भेजा। विधि विभाग से ड्राफ्ट को ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद फाइल यूडीएच मंत्री के पास पहुंची है।
डीम्ड प्लान अप्रूवल सिस्टम लागू होगा
नए बायलॉज में 2500 वर्ग मीटर तक के भूखण्डों पर डीम्ड बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम लागू होगा। 20000 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र और 18 मीटर ऊंचाई तक के निर्माण पर ही डीम्ड अप्रूवल सिस्टम लागू रहेगा। निर्माणकर्ता पंजीकृत आर्किटेक्ट से नक्शे निकाय में प्रस्तुत कर मौके पर निर्माण शुरू कर सकेंगे। इसके लिए संबंधित निकाय की औपचारिक स्वीकृति की जरूरत नहीं होगी।
मानचित्र अनुमोदन से मिलेगी मुक्ति
अब 250 के बजाय 500 वर्ग मीटर तक के भूखंडों पर निर्माण के लिए निकाय के मानचित्र अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे प्रकरणों में साइट प्लान, मालिकाना हक के दस्तावेज और निर्धारित शुल्क निकायों में जमा कराना होगा। इस प्रावधान से भूखंड मालिक बिल्डिंग बायलॉज के अनुसार निर्माण शुरू कर सकेगा।
स्वास्थ्य से संबंधित निर्माण में अतिरिक्त छूट
निरोगी राजस्थान अभियान के तहत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी संस्थाएं अब 2 बिल्डिंग एरिया रेशों के बजाय तीन बिल्डिंग एरिया रेशियो तक अधिक निर्माण कर सकेगी। इन भवनों में पार्किंग एरिया 175 ईसीयू की बजाए 115 ईसीयू प्रति कार रखना होगा।

