सरकार ने अपने मंत्रियों के सरकारी दौरों पर लगाई रोक

सरकार ने अपने मंत्रियों के सरकारी दौरों पर लगाई रोक

जयपुर। ग्राम पंचायत चुनाव के प्रथम चरण की लोक सूचना जारी होते ही मंत्रियों के सरकारी दौरों पर ब्रेक लग गया है. गहलोत सरकार के मंत्री अब निर्वाचन क्षेत्रों में सरकारी दौरे नहीं कर सकेंगे. संबंधित क्षेत्र में दौरे पर जाने पर डाक बंगलों आदि का कार्यालय के रूप में उपयोग करने पर मनाही रहेगी. राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग ने 16 सितंबर को इसके आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं.
आदेश मंत्रियों पर तत्काल प्रभाव से हुआ लागू
सामान्य प्रशासन विभाग (ग्रुप-2) की ओर से जारी आदेश के अनुसार मंत्रीगण चुनाव क्षेत्रों में चुनाव समाप्त तक शासकीय दौरे नहीं कर सकेंगे. केवल कानून व्यवस्था की स्थिति बिगडऩे या किसी आपात स्थिति के कारण मंत्री की उपस्थिति आवश्यक है तो प्रतिबंध लागू नहीं होंगे. मंत्रीगण निर्वाचन क्षेत्र में सरकारी वाहन का प्रयोग नहीं कर सकेंगे और यदि वे निजी वाहन का उपयोग करते हैं तो सायरन आदि का प्रयोग नहीं कर सकेंगे. मंत्रीगण अपने दौरे के दौरान चुनाव अधिकारियों को नहीं बुला सकते हैं. निर्वाचन से जुड़े अधिकारी मंत्री के प्रोटोकॉल या स्वागत समारोह से दूर रहेंगे.
चुनाव समाप्ति तक रहेगा प्रतिबंध
प्रदेश में 3 हजार 848 ग्राम पंचायतों के लिए चार चरणों में चुनाव करवाए जाएंगे. प्रथम चरण का चुनाव 28 सितंबर को होगा. दूसरे चरण का चुनाव 3 अक्टूबर को होगा. तीसरे चरण का चुनाव 6 अक्टूबर को होगा और चौथे चरण का चुनाव 10 अक्टूबर को होगा. राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रथम चरण के चुनाव के लिए 16 सितंबर को लोक सूचना जारी कर दी है. इसके साथ ही पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है. पंचायत चुनावों को लेकर ग्रामीण इलाकों में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं.

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