Gold Silver

बीकानेर के नामी दलाल ने क्यों कर दिया वॉयस सैंपल देने से इनकार, जानिए

खुलासा न्यूज़, बीकानेर।  विधायक खरीद फरोख्त और सरकार गिराने की साजिश में गिरफ्तार किये गये आरोपी संजय जैन (बीकानेर के नामी दलाल ) ने वॉयस सैंपल देने से इनकार कर दिया है.एसओजी के प्रार्थना पत्र को सीजेएम कोर्ट ने महानगर मजिस्ट्रेट की अदालत को रैफर करते हुए कोर्ट में वॉयस सैंपल लेने के आदेश दिये थे.जयपुर महानगर मजिस्ट्रेट सख्या 2 की अदालत में आज वॉयल सैंपल के लिए संजय जैन को पेश किया गया था.जहां पर जैन के अधिवक्ता विवेक बाजवा ने कहा कि उनके मुव्विकिल को जांच कर रही एजेंसी पर भरोसा नही है और वो इस मामले में अपना वॉयस सैंपल नही देना चाहते है.

बाजवा ने वॉयस सैंपल नहीं देने के लिए किसी प्रकार का एडवर्स आर्डर जारी नहीं करने की भी गुहार लगाई.वहीं सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक संतकुमार जैन ने कहा कि संजय जैन की इस मामले में अहम भूमिका है जिसने कई लोगो से बात कर साजिश की है.उसके वॉयस सैंपल लिये जाने अति आवश्यक है.

एसओजी के प्रार्थना पत्र पर आदेश पारित:
संतकुमार जैन ने सुप्रीम कोर्ट सहित कई हाईकोर्ट के फैसलो की नजीरे पेश करते हुए कहा गंभीर प्रकृति के प्रकरणों में अदालत को वॉयस सैंपल लेने के आदेश देने के अधिकार है.दोनों पक्षों की बहस के बाद अदालत ने एसओजी के प्रार्थना पत्र पर आदेश पारित करते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट इस मामले में एडवर्स ओपीनियन ले सकती है.यानी कि इस मामले में ट्रायल के दौरान ट्रायल कोर्ट चाहे तो वो ऑडियो टेप में संजय जैन की वॉयस मानते हुए ट्रायल के आदेश दे सकती है.

Join Whatsapp 26