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एरिया मजिस्ट्रेट और एसएचओ जारी करेंगे पास

बीकानेर। जिन तीन थानों में कफ्र्यू लगाया गया है। उनमें  संबंधित थाना क्षेत्र के एरिया मजिस्ट्रेट और थाना अधिकारी को किराना, राशन आदि की सक्षम दुकानों को पास जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है। इन दुकानों के पास कल ही जारी कर दिए जाएं। मेहता ने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों में शादी में केवल 10 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति दी गई है, शादी के आयोजन के लिए भी संबंधित एसएचओ और एरिया मजिस्ट्रेट द्वारा पास जारी किया जाएगा। मेडिकल, परीक्षा जैसी आपात स्थिति में अन्य स्तर पर भी पास जारी करवाए जा सकते हैं। परीक्षा के लिए जाने वाले अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र दिखाने पर रोका नहीं जाएगा।
निजी क्षेत्र के कार्मिकों को नहीं जारी होंगे पास
जिला कलक्टर ने कहा कि इन थाना क्षेत्रों में दूध की डोर टू डोर सप्लाई अनुमत है। राशन की पास प्राप्त दुकानें ही खुली रहेगी। इस दौरान यह भी सुनिश्चित किया जाए कि दुकान पर एक समय में एक ही व्यक्ति सामान ले और सोशल डिस्टेसिंग रखते हुए दुकान विक्रेता सामान बेचें। मेहता ने कहा कि ड्राई किट और अन्य आवश्यक सप्लाई के लिए निगम और रसद विभाग समन्वय कर व्यवस्था करवाएं। जिला कलक्टर ने कहा कि निषेधाज्ञा प्रभावित  क्षेत्रों से किसी भी व्यक्ति को आपात स्थिति के अतिरिक्त घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। क्षेत्र में आने वाले निजी कार्यालय, संस्थान पूरी तरह बंद रहेंगे। इन क्षेत्रों में रहने वाले निजी क्षेत्र के कार्मिकों को भी पास जारी नहीं किए जाएंगे। अति आवश्यकता होने पर राजकीय कार्यालय के विभागीय अधिकारी इन क्षेत्रों में निवासरत अपने कार्मिक को बुला सकेंगे, इसके लिए अलग से कोई पास जारी नहीं होगा। कार्यालय द्वारा जारी पहचान पत्र मान्य रहेगा। जिला कलक्टर ने बताया कि निषेधाज्ञा के दौरान इन क्षेत्रों में अखबार वितरण का कार्य पूर्व की भांति जारी रहेगा।
हर थाना क्षेत्र में रहेगी अनाज और फल सब्जी की मोबाइल वैन
जिला कलक्टर मेहता ने कहा कि निषेधाज्ञा प्रभावित प्रत्येक थाना क्षेत्र में फल सब्जी तथा अनाज वितरण के लिए एक-एक मोबाइल वैन उपलब्ध रहेगी। वैन द्वारा क्षेत्र का नियमित रूप से राउंड किया जाएगा तथा बाकी समय यह थाने में खड़ी रहेगी ताकि डिमांड आने पर लोगों को खाद्य सामग्री पहुंचाना सुनिश्चित किया जा सके। गैस सप्लाई इन क्षेत्रों मंे यथावत रहेगी।

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