राजस्थान में पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

राजस्थान में पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

बीकानेर। राजस्थान में पंचायत चुनाव के चौथे चरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अहम आदेश आया है. कोर्ट ने राजस्थान सरकार और चुनाव आयोग 15 अक्टूबर से पहले पंचायत चुनाव पूरा करने का आदेश दिया है. चौथे चरण में 26 जिलों में पंचायत चुनाव होंगे. चौथे चरण में 1954 ग्राम पंचायत व 126 पंचायत समितियां शामिल हैं. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल में चुनाव सम्पन्न कराने के आदेश दिए थे. लेकिन कोरोना के चलते यह संभव नहीं हो पाया. लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद प्रदेश में पंचायत चुनावों का रास्ता साफ हो गया है. हालांकि पूरा आदेश सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर डलने के बाद ही सामने आएगा।

इन जिलों में होंगे चौथे चरण के चुनाव

पंचायतों के चौथे चरण के चुनाव जिन जिलों में होने हैं उनमें अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बारां, बाड़मेर, भरतपुर, बीकानेर, चूरू, दौसा, धौलपुर है. इसके अलावा हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, जालोर, जोधपुर, झुंझुनू, करौली, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, सवाई माधोपुर, सीकर, सिरोही, उदयपुर और श्रीगंगानगर जिलों की पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव होने हैं.

तीन चरणों के चुनाव जनवरी माह में संपन्न हुए

इससे पहले प्रदेश में ग्राम पंचायतों के तीन चरणों के चुनाव जनवरी माह में संपन्न हुए थे. इसके बाद चौथे चरण के चुनाव अप्रैल में होने थे लेकिन कोरोना संकट के चलते इसे स्थगित कर दिया गया. लेकिन अब हालात धीरे-धीरे सामान्य होने के बाद चौथे चरण के चुनाव करवाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और चुनाव आयोग को निर्देश जारी किया है।

प्रशासकों को कर रखा नियुक्त

गौरतलब है कि ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों का कार्यकाल पंचायत समितियों का कार्यकाल जनवरी माह में समाप्त हो गया था, जिसके बाद सरकार ने यहां प्रशासकों को तैनात कर रखा है.

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