
बीकानेर : हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रिंसिपल प्रमोशन के लिए काउंसिलिंग को लेकर शिक्षा विभाग ने लिया ये फैसला




बीकानेर : हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रिंसिपल प्रमोशन के लिए काउंसिलिंग को लेकर शिक्षा विभाग ने लिया ये फैसला
बीकानेर। शिक्षा विभाग की ओर से प्रिंसिपल पदोन्नति के लिए शुरू की गई काउंसिलिंग प्रक्रिया फिलहाल स्थगित कर दी गई है। विभाग ने पिछले दिनों प्रिंसिपल के प्रमोशन के लिए काउंसलिंग की तैयारियां शुरू की थीं और इसके लिए एक मेरिट लिस्ट भी जारी कर दी गई थी।
प्रिंसिपल्स की सूची भी जारी की थी
शिक्षा विभाग ने हाल ही में प्रिंसिपल पदोन्नति के लिए काउंसलिंग की तैयारी शुरू की थी। काउंसलिंग कैलेंडर के अनुसार 3801 प्रमोटी प्रिंसिपलों की वरियता सूची भी जारी कर दी गई थी। इस सूची के आधार पर काउंसलिंग के जरिए पदस्थापन किया जाना प्रस्तावित था।
मेरिट के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के जरिए पदस्थापन दिया जाना था। इसके लिए विभागीय स्तर पर तिथियों और प्रक्रिया को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई थी।
हाईकोर्ट ने किया स्थगित
इसी बीच राजस्थान हाईकोर्ट ने इस संबंध में एक याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश जारी किया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद शिक्षा विभाग ने काउंसलिंग प्रक्रिया को अगली आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया है।
शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार हाईकोर्ट के निर्देशों की पालना में यह निर्णय लिया गया है। अब कोर्ट से आगे के आदेश आने के बाद ही काउंसलिंग को लेकर अगली कार्रवाई की जाएगी। काउंसलिंग स्थगित होने से प्रिंसिपल पदोन्नति का इंतजार कर रहे शिक्षकों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। सभी की नजरें अब हाईकोर्ट के आगामी आदेश और शिक्षा विभाग के अगले फैसले पर टिकी हुई हैं।



