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बीकानेर संभाग: गैंगस्टर रोहित गोदारा को कोर्ट में होना होगा पेश, 19 जनवरी तक पेशी का निर्देश

बीकानेर संभाग: गैंगस्टर रोहित गोदारा को कोर्ट में होना होगा पेश, 19 जनवरी तक पेशी का निर्देश

गैंगस्टर रोहित गोदारा को श्रीगंगानगर कोर्ट में पेश होने के लिए प्रोक्लेमेशन जारी किया गया है। कोर्ट ने गोदारा को 19 जनवरी तक कोर्ट में पेश होने का अल्टीमेटम दिया है। पेश नहीं होने पर बीएनएसएस की धारा 356 के तहत बिना उसकी मौजूदगी के ही ट्रायल शुरू हो जाएगा। बता दें कि श्रीगंगानगर के सदर थाना में गैंगस्टर रोहित गोदारा के खिलाफ 4 जून 2025 को एक व्यापारी से फिरौती मांगने व उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज हुआ था। व्यापारी ने शिकायत में बताया था कि उसके व्हाट्सऐप पर विदेशी नंबर से कॉल आई और फिरौती के धमकी भरे मैसेज आए। धमकियां दी गईं कि पैसे नहीं दिए तो परिवार सहित जान से मार दिया जाएगा। जांच में पता चला कि यह रोहित गोदारा और उसके ग्रुप ने यह मैसेज भेजे थे।

जिसके बाद आरोपी पहली किस्त के 5 लाख रुपए लेने के लिए व्यापारी की दुकान पर पहुंचे ही थे, तब पुलिस की टीम ने फोर्च्यूनर कार सहित चार आरोपियों को दबोच लिया था। जिनमें राजकुमार उर्फ रॉकेट, कुलदीप कुमार, नीरज स्वामी व श्यामसुन्दर शामिल था। ये सभी रोहित गोदारा से जुड़े हुए थे। जिसके बाद आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया गया। वहीं, मामले में रोहित गोदारा फरार चल रहा है, इसलिए उसके खिलाफ धारा 335 बीएनएसएस में चालान दाखिल कर धारा 356 के तहत ट्रायल इन एब्सेंटिया (अनुपस्थिति में मुकदमा) की मांग की गई।

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