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बड़ी खबर : पंचायत चुनाव में अब नहीं लगेगी इनकी ड्यूटी, निर्वाचन आयोग ने जारी की गाइडलाइन

बड़ी खबर : पंचायत चुनाव में अब नहीं लगेगी इनकी ड्यूटी, निर्वाचन आयोग ने जारी की गाइडलाइन

जयपुर। राजस्थान में अगले तीन-चार माह में पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय निकायों के चुनाव हो सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं (जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत) के चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। आयोग ने शुक्रवार को आदेश और गाइडलाइन जारी की। प्रदेश के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों (कलेक्टर्स) को पोलिंग पार्टी (मतदान दल) बनाने के आदेश भी दिए।

इस बार दिव्यांग और महिला कर्मचारियों की पोलिंग पार्टी में ड्यूटी नहीं लगाने के निर्देश दिए हैं। सेंट्रल डिपार्टमेंट या सेंट्रल के अधीन संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों और अत्यावश्यक सेवाओं में लगे कर्मचारियों की भी पोलिंग पा​र्टी में ड्यूटी नहीं लगाने के आदेश दिए हैं।

किसी पोलिंग बूथ पर कोई महिला वोटर बुर्का या घूंघट में आती है तो उसकी पहचान के लिए जरूरत पड़ने पर पीठासीन अधिकारी स्थानीय महिला कार्मिक (आंगनबाड़ी कार्यकर्ता) का सहयोग ले सकते हैं।

5 कार्मिकों की बनेगी एक पोलिंग पा​र्टी
गाइडलाइन के मुताबिक, पोलिंग पार्टी में 5 कार्मिक (एक पोलिंग ऑफिसर और 4 असिस्टेंट पोलिंग ऑफिसर) होंगे। अगर पंचायती राज संस्थाओं के सभी पदों (जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच और वार्ड पंच) के चुनाव एक साथ करवाए जाते हैं तो इन सभी के लिए एक ही पोलिंग पा​र्टी के जरिए मतदान होंगे।

सभी पंचायत समितियों में RO, ARO किए नियुक्त
आयोग ने आदेश जारी करके प्रदेश की सभी पंचायत समितियों में चुनाव के लिए रिटर्निंग ऑफिसर (RO) और सहायक रिटर्निंग ऑफिसर (ARO) की नियुक्ति कर दी है। रिटर्निंग अधिकारी की जिम्मेदारी संबंधित क्षेत्र के उपखंड अधिकारियों को सौंपी है। कई जिलों में एक से ज्यादा पंचायत समितियों में एक ही रिटर्निंग ऑफिसर को नियुक्त किया है। वहीं तहसीलदार और नायब तहसीलदार को सहायक रिटर्निंग अधिकारी के तौर पर नियुक्ति दी है। अब ये अधिकारी आगामी चुनाव के लिए वोटर लिस्ट तैयार करने पर काम शुरू करेंगे।

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