
निकाय और पंचायतीराज चुनावों में अब इन पर प्रचार करने पर रोक, चुनावों में खर्च सीमा बढ़ाई, जानिए किसके लिए कितनी राशि तय की गई




निकाय और पंचायतीराज चुनावों में अब इन पर प्रचार करने पर रोक, चुनावों में खर्च सीमा बढ़ाई, जानिए किसके लिए कितनी राशि तय की गई
जयपुर। पंचायतीराज संस्थाओं और शहरी निकायों के चुनावों में खर्च सीमा को बढ़ा दिया गया है। चुनाव खर्च सीमा को दोगुना तक बढ़ा दिया है। इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने खर्च सीमा बढ़ाने की अलग अलग अधिसूचना जारी की है। राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रचार में इस्तेमाल वाहनों की संख्या से लेकर प्रचार पर कई तरह की पाबंदियां लगाई है। अब बड़े वाहनों और पशुओं से चलने वाली गाड़ी से चुनाव प्रचार नहीं कर सकेंगे।
पंचायती राज चुनाव में खर्च सीमा
अब सरपंच 1 लाख, पंचायत समिति सदस्य 1.50 लाख, जिला परिषद सदस्य 3 लाख तक खर्च कर सकेंगे।
नगर निकाय चुनाव में खर्च सीमा
अब नगर निगम पार्षद 3.50 लाख, नगर परिषद पार्षद 1.50 लाख और नगर पालिका पार्षद 2 लाख तक खर्च कर सकेंगे।
15 दिन में देना होगा चुनाव खर्च का ब्योरा
उम्मीदवार तय सीमा से ज्यादा खर्च नहीं कर सकेंगे। चुनाव खर्च की सूचना 15 दिन में देना अनिवार्य होगा। चुनाव खर्च की सूचना 15 दिन के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी को देनी होगी।
चुनाव प्रचार में बस, ट्रक, मिनी बस, तांगा, ऊंट गाड़ी, बैलगाड़ी के इस्तेमाल पर प्रतिबंध
राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज और शहरी निकायों के उम्मीदवारों के लिए प्रचार में काम लिए जाने वाले वाहनों की सीमा तय करने के साथ बड़े वाहनों औ पशुओं से चलने वाली कार्ट के चुनाव प्रचार में इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई है। उम्मीदवार चुनाव प्रचार में बस, ट्रक, मिनी बस, मेटाडोर और पशुओं से चलाई जाने वाली कोई भी कार्ट जैसे तांगा, ऊंट गाड़ी या बैलगाड़ी का उपयोग नहीं कर सकेंगे। इनका उपयोग करने पर राज्य निर्वाचन आयोग कार्रवाई करेगा।



