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बीकानेर: सड़क हादसे में घायल महिला को 12.14 लाख का मुआवजा, बीमा कंपनी को 7% ब्याज सहित भुगतान के आदेश

बीकानेर: सड़क हादसे में घायल महिला को 12.14 लाख का मुआवजा, बीमा कंपनी को 7% ब्याज सहित भुगतान के आदेश

बीकानेर। सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हुई महिला को मोटर दुर्घटना क्लेम अधिकरण के न्यायाधीश अनवर अहमद चौहान ने 12 लाख 14 हजार 534 रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह राशि 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित बीमा कंपनी को अदा करनी होगी। पीड़िता शारदा देवी 9 अगस्त 2021 को सुबह साफ-सफाई का कार्य कर पैदल घर लौट रही थीं। सुबह करीब 8 से 8:30 बजे एमएन अस्पताल से कीर्ति स्तंभ के पास पीछे से आई एक बस ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में उनके दाहिने पैर की दो से पांच अंगुलियां कट गईं। उन्हें जयपुर के अस्पताल में 36 दिन भर्ती रहना पड़ा, जहां 5 से 6 ऑपरेशन किए गए। मेडिकल बोर्ड ने उनकी 55 प्रतिशत स्थायी दिव्यांगता प्रमाणित की।

मोटर दुर्घटना क्लेम अधिकरण ने माना कि दुर्घटना बस चालक की तेज गति और लापरवाही से हुई। बस मालिक के नियंत्रण में चलाई जा रही थी और घटना के समय बस नेशनल इंश्योरेंस कंपनी से बीमित थी। इसलिए पूरा मुआवजा बीमा कंपनी को देने का आदेश दिया गया। अधिकरण ने बीमा कंपनी को 15 दिन के भीतर राशि बैंक में जमा कराने के निर्देश भी दिए। न्यायालय ने कहा कि सड़क पर पैदल चलने वालों की सुरक्षा वाहन चालकों की जिम्मेदारी है और लापरवाही से हुई दुर्घटनाओं में पीड़ित को न्याय व उचित मुआवजा मिलना आवश्यक है। पीड़िता की ओर से मामले की पैरवी अधिवक्ता सुनील तंवर ने की।

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