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अनुकंपा नियुक्ति नियमों में बड़ा बदलाव: आश्रित अब इतने दिन तक नौकरी के लिए कर सकेंगे आवेदन

अनुकंपा नियुक्ति नियमों में बड़ा बदलाव: आश्रित अब इतने दिन तक नौकरी के लिए कर सकेंगे आवेदन

जयपुर। राज्य सरकार ने अनुकंपा नियुक्ति के नियमों में अहम बदलाव करते हुए मृतक राजकीय कर्मचारी के आश्रितों को बड़ी राहत दी है। नए आदेश के अनुसार अब अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन करने की समय-सीमा बढ़ाकर 180 दिन कर दी गई है।

कार्मिक विभाग द्वारा जारी आदेशों के मुताबिक, अब मृतक सरकारी कर्मचारी के आश्रित कर्मचारी की मृत्यु की तारीख से 180 दिनों तक सरकार या संबंधित विभाग में अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन कर सकेंगे। इससे पहले यह अवधि 90 दिन निर्धारित थी।

गौरतलब है कि इससे पहले भी सरकार ने नियमों में संशोधन करते हुए आवेदन की समय-सीमा को 45 दिन से बढ़ाकर 90 दिन किया था। अब इसे और बढ़ाकर 180 दिन कर दिया गया है, जिससे शोकग्रस्त परिवारों को आवेदन की प्रक्रिया के लिए पर्याप्त समय मिल सकेगा।

पत्नी का होता है पहला अधिकार
अनुकंपा नियुक्ति नियम-1996 के तहत, किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर पत्नी को अनुकंपा नियुक्ति का पहला अधिकार प्राप्त होता है। यदि पत्नी नौकरी लेने से इंकार करती है, तो वह हक त्याग पत्र देकर अपने पुत्र या पुत्री में से किसी एक को अनुकंपा नियुक्ति दिलाने की सिफारिश कर सकती है।

सरकार के इस फैसले से अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया और अधिक मानवीय व व्यावहारिक होने की उम्मीद जताई जा रही है।

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