
बीकानेर के पूर्व कोटगेट थानाधिकारी पुनिया को गिरफ्तार करने के आदेश




बीकानेर के पूर्व कोटगेट थानाधिकारी पुनिया को गिरफ्तार करने के आदेश
बीकानेर । अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-1 की अदालत ने एक पुराने प्रकरण में गवाह धर्म पुनिया के खिलाफ 50 हजार रुपये के बॉन्ड पर गैरहाजिर रहने के मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। अदालत में अभियोजन अधिकारी मौजूद थे, उनका हाजरी माफ़ी का प्रार्थना पत्र अधिवक्ता ने पेश किया जो आज के लिए स्वीकार किया गया, जबकि गवाह धर्म पुनिया गैरहाजिर रहे। जिस पर कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया।अदालत ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 446 के तहत नोटिस जारी करते हुए पूछा कि 50 हजार रुपये का अर्थदंड धर्म पुनिया पर क्यों न लगाया जाए। आदेश में अदालत ने कहा कि पूर्व में दिए गए अवसरों के बावजूद पूनिया गवाही के लिए उपस्थित नहीं हुए, जिससे न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। इसी आधार पर अदालत ने पूनिया के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी करने के निर्देश दिए।अदालत ने पुलिस अधीक्षक बीकानेर को वारंट तामील करने की जिम्मेदारी सौंपी है। बीकानेर पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया गया है कि वे धर्म पुनिया को गिरफ्तार कर आगामी 20 जनवरी 2026 को न्यायालय में उपस्थित कराएं, जिससे मामले में लंबित कार्यवाही आगे बढ़ सके। अदालत ने स्पष्ट किया है कि बार-बार गैरहाजिर रहने वाले गवाहों और आरोपितों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे, ताकि अदालत के आदेशों की अवहेलना न हो सके।




