
राजस्थान हाईकोर्ट अब महीने में दो शनिवार खुलेगा, फुल कोर्ट मीटिंग में हुआ फैसला




राजस्थान हाईकोर्ट अब महीने में दो शनिवार खुलेगा, फुल कोर्ट मीटिंग में हुआ फैसला
जैसलमेर। राजस्थान हाईकोर्ट अब हर महीने के दो शनिवार खुला रहेगा। इससे सालभर में 24 दिन ज्यादा काम हो सकेगा। लंबित मामलों को निपटाने में तेजी आएगी। यह निर्णय जैसलमेर में वेस्ट जोन रीजनल कॉन्फ्रेंस के पहले दिन शुक्रवार को हुई फुल कोर्ट मीटिंग में सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत की मौजूदगी में लिया गया।
फुल कोर्ट मीटिंग में माना गया कि अदालतों में लगातार बढ़ रहे मामलों के दबाव को देखते हुए न्यायिक समय का विस्तार जरूरी हो गया है। महीने के दो शनिवार हाईकोर्ट खुलने से न केवल लंबित मामलों की संख्या घटेगी, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया अधिक प्रभावी, तेज और समयबद्ध बन सकेगी। यह फैसला आम लोगों के हित में अहम माना जा रहा है, क्योंकि इससे उन्हें समय पर न्याय मिलने की प्रक्रिया तेज होगी।
न्यायिक अधिकारी जितेंद्र सिंह गुलेरिया होंगे बर्खास्त
जैसलमेर में हुई फुल कोर्ट मीटिंग में एक न्यायिक अधिकारी के बर्खास्तगी और दो न्यायिक अधिकारियों के एक्सटेंशन को लेकर निर्णय लिया गया है। इस दौरान बताया कि न्यायिक अधिकारी जितेंद्र सिंह गुलेरिया को सेवा से बर्खास्त किया जाएगा, जिससे यह स्पष्ट संदेश गया है कि न्यायिक जवाबदेही से कोई भी ऊपर नहीं है।
2022 बैच के एडीजे (सीधी भर्ती) बने न्यायिक अधिकारियों में से लोकेंद्र सिंह शेखावत और विवेक त्रिपाठी का कन्फर्मेशन किए जाने को स्वीकृति प्रदान की गई।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा के मार्गदर्शन में हुई पूर्ण पीठ बैठक में न्यायिक प्रक्रिया को अधिक प्रभावी व पारदर्शी बनाने के लिए तकनीक के बेहतर उपयोग, ई-कोर्ट प्रणाली को मजबूत करने और डिजिटल फाइलिंग पर जोर दिया गया।




