
सडक़ दुर्घटना में मृतक युवक के परिजनों को ब्याज सहित लाखों रुपये मुआवजे के रुप में देने के आदेश




सडक़ दुर्घटना में मृतक युवक के परिजनों को ब्याज सहित लाखों रुपये मुआवजे के रुप में देने के आदेश
बीकानेर। न्यायालय मोटर यान दुर्घटना दावा अधिकारण बीकानेर ने सडक़ हादसे में मृतक के वारिसान को ब्याज सहित मुआवजे का आदेश दिया है। एडवोकेट कृष्ण सींवर ने बताया कि मृतक हुलासाराम पुत्र सुरजाराम निवासी मालासी तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू जो कि चार जून 2022 को मोटरसाईकिल पर सवार होकर नोखा गांव से नोखड़ा सोलर प्लांट की ओर जा रहा था। तभी एक कैंपर गाड़ी के चालक ने अपनी गाड़ी को तेजगति, गफलत व लापरवाही से चलाकर टक्कर मारी, जिससे हुलासाराम की मौके पर ही मृत्यु हो गई। दुर्घटना की कोलायत पुलिस थाना में कार्यवाही के बाद मृतक की पत्नी संतोष के अलावा नाबालिग पुत्रियां, पुत्र तथा माता-पिता की ओर से दावा एमएसीटी बीकानेर में पेश किया।
न्यायालय ने मृतक की उम्र 39 साल मानते हुए 15 का गुणक लागू किया व प्रार्थी द्वारा पेश रिर्टर (आयकर) का औसत 378283 मानकर मुआवजा राशि का निर्धारण किया व बीमा कंपनी की आपत्तियों को खारिज करते हुए मृतक के वारिसान को 6284655 रुपए दावा प्रस्तुतीकरण दिनांक सात नवंबर 2022 से सात प्रतिशत ब्याज सहित भुगतान का आदेश वाहन मालिक, ड्राईवर व बीमा कंपनी संयुक्त व पृथक रूप से उदरदायी माना है। प्रकरण में प्राथीगण की ओर से पैरवी एडवोकेट श्रीकृष्ण सींवर ने की।




