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2 बच्चों के पिता ने प्रेमिका के साथ रहने के लिए पत्नी का पत्थर से फोड़ा सिर, मौत के बाद कोर्ट ने सुनाई ये सजा

2 बच्चों के पिता ने प्रेमिका के साथ रहने के लिए पत्नी का पत्थर से फोड़ा सिर, मौत के बाद कोर्ट ने सुनाई ये सजा

उदयपुर जिले के मावली क्षेत्र में पत्नी की पत्थर से सिर कुचलकर हत्या करने वाले आरोपी पति को अदालत ने मौत की सजा सुना दी। प्रेमिका के साथ रहने की चाह में इस दिल दहला देने वाली वारदात को अंजाम दिया गया था। राजसमंद जिले के नेडच, थाना खमनोर निवासी प्रेमलाल, दो बच्चों का पिता था। पुलिस के अनुसार वह दूसरी महिला के साथ रहने के लिए अपनी पत्नी को रास्ते से हटाना चाहता था। घटना घासा थाना क्षेत्र की है, जहां एक महिला का शव संदिग्ध हालत में मिला। महिला का सिर बुरी तरह पत्थर से कुचला हुआ था।

प्रथम दृष्टया मामला हत्या का लगने पर पुलिस ने जांच शुरू की। मृतका के पिता की शिकायत पर पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई। पूछताछ और सबूतों के आधार पर पुलिस ने प्रेमलाल को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। जांच में सामने आया कि ‘आरोपी ने योजनाबद्ध तरीके से पत्नी को मारने के लिए मौके पर ले जाकर उसका सिर बड़े पत्थर से कुचल दिया था। अपर लोक अभियोजक दिनेश चंद्र पालीवाल ने अदालत में 23 गवाहों के बयान और 34 महत्वपूर्ण दस्तावेज पेश किए। सभी सबूत आरोपी के खिलाफ मजबूत साबित हुए। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राहुल चौधरी ने आरोपी को दोषी मानते हुए कहा कि यह अपराध समाज के लिए अत्यंत खतरनाक है और किसी भी रूप में सहन नहीं किया जा सकता।

कोर्ट ने सुनाई मौत की सजा
अदालत ने प्रेमलाल को मृत्युदंड, 50 हजार रुपए का अर्थदंड और एक वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। आदेश में कहा गया कि ‘आरोपी को गर्दन से तब तक लटकाया जाए, जब तक उसकी मृत्यु न हो जाए।’

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