
कृषि भूमि को कथित रुप से फर्जी दस्तावेज तैयार कर हड़पने और बेचने पर जेठ ननदों पर मामला दर्ज




कृषि भूमि को कथित रुप से फर्जी दस्तावेज तैयार कर हड़पने और बेचने पर जेठ ननदों पर मामला दर्ज
बीकानेर। कोर्ट ने गंभीर आरोपों वाले एक प्रकरण में थाना बीछवाल को एफआईआर दर्ज करने के आदेश जारी किए हैं। यहमामला महिला पुष्पा देवी के हिस्से की कृषि भूमि को कथित रूप से फर्जी दस्तावेज तैयार कर हड़पने और बेचान से जुड़ा हुआ है।प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रार्थी शिवदास साध, जो कि पुष्पा देवी का मुख्त्यार आम (पावर ऑफ अटॉर्नी धारक) है, ने परिवादप्रस्तुत किया था कि पुष्पा देवी के ससुर भागचन्द की 10 बीघा 2 बिस्वा खातेदारी भूमि में 1/3 हिस्सा (3 बीघा 7 बिस्वा) आताथा। पुष्पा देवी के पति भीयाराम के निधन के बाद तीनों जेठ भजनाराम, फरसाराम, गोविंदलाल तथा दो ननदें गोदावरी और रेवंतीदेवी ने कथित रूप से आपराधिक षड्यंत्र रचकर उनके वैधानिक हिस्से को दर्ज नहीं करवाया और भूमि का अवैध रूप से बयाना कर दिया।परिवाद में यह भी आरोप है कि आरोपियों ने महिला को मानसिक रूप से कमजोर साबित करने की नीयत से उसके साथ मारपीट की, भूखा रखा और घर से बाहर निकाल दिया। इतना ही नहीं, आरोपियों द्वारा कथित रूप से उसके सोने-चांदी के जेवरात, स्ट्रीधनऔर दस्तावेज भी कब्जे में लेकर उसे सडक़ों पर छोड़ दिया गया।प्रार्थी का कहना है कि मामले की शिकायत पहले बीछवाल थाने व पुलिस अधीक्षक बीकानेर को दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहींहुई। इसके बाद अदालत की शरण ली गई।न्यायालय ने परिवाद में लगाए गए आरोपों को प्रथम दृष्टया गंभीर मानते हुए थाना बीछवाल को धारा 175(2) बीएनएसएस के तहतएफआईआर दर्ज करने और धारा 318(4), 336(2), 338, 336(3), 340(2), 61(2) बीएनएस 2023 में मामला दर्ज कर जांचकरने के आदेश दिए हैं। मामले की जांच एएसआई संपतसिंह को सौंपी गई है।




