
भजनलाल कैबिनेट का बड़ा फैसला, अब इन गलतियों पर नहीं जाना होगा जेल, जानें पूरी डिटेल




भजनलाल कैबिनेट का बड़ा फैसला, अब इन गलतियों पर नहीं जाना होगा जेल, जानें पूरी डिटेल
जयपुर। राजस्थान सरकार ने आम जनता, छोटे कारोबारियों और ग्रामीणों को राहत देने के लिए बड़े फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में तीन महत्वपूर्ण अधिनियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई। इन बदलावों के बाद कई ऐसे मामलों में अब जेल नहीं जाना पड़ेगा, जहां पहले मामूली गलती पर भी कारावास का प्रावधान था। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने पत्रकारों को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार ने निर्णय लिया है कि छोटे स्तर पर होने वाले उल्लंघन या तकनीकी गलतियों के लिए अब आपराधिक दंड नहीं लगाया जाएगा।
कारावास की जगह केवल जुर्माना लगाया जाएगा। इससे आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी और सरकार की ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की नीति को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, अदालतों पर मुकदमों का बोझ भी कम होगा। मंत्रियों ने बताया कि राज्य सरकार ने यह कदम भारत सरकार के जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) अधिनियम-2023 की तर्ज पर उठाया है। इसके लिए राजस्थान जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अध्यादेश–2025 के प्रारूप को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इस अध्यादेश के तहत कुल 11 अधिनियमों से आपराधिक प्रावधान हटाए जाएंगे।




