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अपने घर में सो रही 14 वर्षीय नाबालिग के साथ किया था दुष्कर्म, पोक्सो कोर्ट ने आरोपी को सुनाई 20 साल की सजा, 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया

अपने घर में सो रही 14 वर्षीय नाबालिग के साथ किया था दुष्कर्म, पोक्सो कोर्ट ने आरोपी को सुनाई 20 साल की सजा, 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया

चूरू। चूरू की पॉक्सो कोर्ट द्वितीय ने 14 वर्षीय नाबालिग से रेप के आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला शुक्रवार को सुनाया गया।

यह मामला राजलदेसर थाना क्षेत्र का है और वर्ष 2024 में दर्ज किया गया था। विशिष्ट लोक अभियोजक एडवोकेट हेमसिंह शेखावत ने बताया कि राजलदेसर थाने में 1 सितंबर 2024 को इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज की गई थी।

दर्ज रिपोर्ट के अनुसार, 14 वर्षीय नाबालिग अपने घर में सो रही थी, तभी आरोपी घर में घुस आया और उसके साथ रेप किया। नाबालिग के चिल्लाने पर परिजन जाग गए और उन्होंने आरोपी को पकड़ लिया। परिजनों ने आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और बाद में कोर्ट में चार्जशीट पेश की।

विशिष्ट न्यायाधीश पॉक्सो द्वितीय अनिल कुमार गुप्ता ने मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने मामले में 13 गवाहों के बयान दर्ज किए और 32 दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए।

विशिष्ट न्यायाधीश ने युवक को पॉक्सो अधिनियम के तहत दोषी माना। पॉक्सो कोर्ट ने शुक्रवार को अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास और 20 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया। राज्य सरकार की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक हेमसिंह शेखावत ने पैरवी की।

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