[t4b-ticker]

भाई ने अपने ही भाई के मां को जमीन विवाद को लेकर जानलेवा हमला किया, कोर्ट ने सभी को सात साल का कारावास भेजा

भाई ने अपने ही भाई के मां को जमीन विवाद को लेकर जानलेवा हमला किया, कोर्ट ने सभी को सात साल का कारावास भेजा
बीकानेर। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2 की पीठासीन अधिकारी माधवी मोदी ने जमीन विवाद में सगे भाई और मां पर हमला करने वालों को सात साल के कारावास और प्रत्येक को 20,000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अस्पताल में भर्ती आनंद कंवर ने पुलिस को पर्चा बयान दिया था कि वह तीन भाई हैं जिनमें वह सबसे छोटा है। श्याम तंवर और लक्ष्मण तंवर उससे बड़े हैं। रामपुरा बस्ती की गली नंबर 2 में उनकी जमीन है जिसका विवाद चल रहा है। दोनों बड़े भाई जमीन में उसका हिस्सा नहीं देना चाहते। मां ने भी समझाया, लेकिन वे जमीन पर कब्जा किए बैठे हैं। 6 अक्टूबर, 14 को सुबह 11.15 एएम पर वह मां संतोष देवी, साढू के बेटे मोहित व अमित के साथ उसके हिस्से वाली जमीन पर दीवार का काम करा रहा था।
इस दौरान श्याम, लक्ष्मण, भुआ का लडक़ा रामप्रसाद, मूलचंद, कमल, चन्द्रप्रकाश, मंजू, सुमन और 5-7 अन्य लोगों ने हमला कर दिया। कुल्हाड़ी, लोहे की रॉड और लकडिय़ों से वार किए जिससे उसे व मां के चोटें आईं। मौके पर उसकी बाइक को तोड़ दिया। पुलिस ने इस मामले में श्याम, लक्ष्मण, रामप्रसाद व मूलचंद के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद आरोपियों को दोषी माना और प्रत्येक को 7 साल के कारावास और 20,000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की राशि जमा नहीं कराने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट में 8 गवाहों के बयान हुए। पैरवी जयदीप कुमार शर्मा ने की।

Join Whatsapp