
अब इस राज्य में एक से ज्यादा शादी की तो होगी जेल, सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे; विधानसभा में बिल पास




अब इस राज्य में एक से ज्यादा शादी की तो होगी जेल, सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे; विधानसभा में बिल पास
गुवाहटी। असम में एक से ज्यादा शादी (बहुविवाह) करना अब अपराध होगा। राज्य सरकार ने गुरुवार को विधानसभा में बहुविवाह पर रोक लगाने वाले असम प्रोहिबिशन ऑफ पॉलिगामी बिल, 2025 को पास कर दिया। आगे ये बिल राज्यपाल के पास जाएगा। बिल कब से लागू होगा, इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है।
इस नए बिल के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति पहले से शादीशुदा होते हुए दूसरी शादी करता है या उसकी पिछली शादी कानूनी रूप से खत्म नहीं हुई है, तो यह अपराध माना जाएगा। इसकी सजा 7 साल तक की जेल और जुर्माना है। साथ ही पीड़ित को 1.40 लाख रुपए मुआवजा देने का भी प्रावधान है।
यदि कोई व्यक्ति अपनी मौजूदा शादी को छिपाकर दूसरी शादी करता है तो उसे 10 साल तक जेल और जुर्माने की सजा हो सकती है। अपराध दोहराने पर हर बार सजा दोगुनी होगी। यह कानून छठे शेड्यूल क्षेत्रों और शेड्यूल्ड ट्राइब वर्ग पर लागू नहीं होगा। सरकार के अनुसार इन क्षेत्रों की स्थानीय प्रथाओं को देखते हुए छूट दी गई है।
बिल पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने विपक्षी दलों से अपने संशोधन प्रस्ताव वापस लेने की अपील की। हालांकि AIUDF और CPI(M) के प्रस्तावों को सदन ने वाइस वोट से खारिज कर दिया।




