
बडा आदेश जिले में शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक तेज प्रकाश और तेज ध्वनि यंत्रों का उपयोग, पटाखे, बैंड, डीजे आदि बजाना भी प्रतिबंधित रहेगा।



बडा आदेश जिले में शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक तेज प्रकाश और तेज ध्वनि यंत्रों का उपयोग, पटाखे, बैंड, डीजे आदि बजाना भी प्रतिबंधित रहेगा।
बीकानेर। संभाग के श्रीगंगानगर जिला मजिस्ट्रेट डॉ. मंजू ने भारत-पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटी तीन किलोमीटर की पट्टी में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। यह निर्णय घुसपैठ और राष्ट्रविरोधी गतिविधियों की आशंका व राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
इन क्षेत्रों की सीमा पर लागू होंगे
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत जारी ये आदेश श्रीगंगानगर, श्रीकरणपुर, पदमपुर, रायसिंहनगर, अनूपगढ़ और घड़साना उपखंडों से लगती सीमा पर लागू होंगे। इन क्षेत्रों में शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी व्यक्ति के आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा।
तेज आवाज, बैंड, डीजे पर प्रतिबंध
हालांकि, अगर किसी किसान को अपने खेत में सिंचाई के लिए जाना जरूरी हो तो उसे सीमा सुरक्षा बल के बॉर्डर पोस्ट अधिकारी या सेना के अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। इसके अलावा, शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक तेज प्रकाश और तेज ध्वनि यंत्रों का उपयोग, पटाखे, बैंड, डीजे आदि बजाना भी प्रतिबंधित रहेगा।
दो महीने तक रहेगा प्रतिबंध
यह प्रतिबंध राज्य और केंद्र सरकार के कर्मियों पर प्रभावी नहीं रहेगा। ये आदेश 12 नवंबर से आगामी दो महीने की अवधि के लिए लागू रहेंगे।




